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Home झारखण्ड गिरिडीह विशेष लाेक अदालत में वर्चुवल पक्ष भी रख सकते हैं पक्षकार : पीडीजे

विशेष लाेक अदालत में वर्चुवल पक्ष भी रख सकते हैं पक्षकार : पीडीजे

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विशेष लाेक अदालत में वर्चुवल पक्ष भी रख सकते हैं पक्षकार : पीडीजे

29 जुलाई से तीन अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का किया जायेगा आयोजन

संवाददादा, गिरिडीह

गिरिडीह व्यवहार न्यायालय परिसर में 29 जुलाई से लेकर तीन अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इस कार्यक्रम को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गयी है. ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिये व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. इस बात की जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज प्रसाद ने दी. इस विशेष लोक अदालत में संबंधित पक्षकार अपना पक्ष सशरीर के अलावे वर्चुअल तरीके से भी रख सकते हैं. इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का निष्पादन करवा सकते हैं. निष्पादन के लिए इच्छुक पक्षकारगण जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार अथवा अपने नजदीकी विधिक सहायता केंद्र में संपर्क स्थापित कर संबंधित मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. श्री कुमार ने कहा कि व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालत में भूमि एवं राजस्व संबंधी मामले, मुआवजा मामले, विस्थापन मामले एवं बैंक मामलों के त्वरित निष्पादन किया जायेगा. इस दौरान सभी प्रकार के लंबित एवं प्री लीटिगेशन मामलों का त्वरित निष्पादन संबंधित पीठों के द्वारा किया जाएगा. इसके लिए न्यायालय स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है. न्यायालयों द्वारा सभी प्रकार के सुलहनीय मामलों का चिन्हितिकरण कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से सूचना दी जा रही है ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन करवा सकें. विभिन्न विभागों जैसे बिजली विभाग, वन विभाग, माप तौल विभाग, उत्पाद विभाग, ट्रैफिक विभाग, बैंक एवं इंश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारी एवं विद्वान अधिवक्ताओं सहित सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसे सफल बनाने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है. इस मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर के माध्यम से आम लोगों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का ऑन द स्पॉट लाभ प्रदान किया जाएगा.

लोक अदालत का है विशेष महत्व, लाभ उठाएं : डीसी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उपाध्यक्ष सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि लोक अदालत की महत्ता से आज सभी लोग वाकिफ हैं. आम लोगों को भी बढ़ चढ़कर इस प्रकार के अवसर का लाभ उठाना चाहिए एवं अपने मामलों का निष्पादन करवा कर शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन निरंतर माननीय न्यायपालिका के दिशा निर्देशों का अनुपालन कर इस प्रकार के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर अपना सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

स्पेशल सेल से पक्षकारों को तामिल कराया जा रहा है नोटिस : एसपी

पुलिस अधीक्षक सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों के लिए निर्गत नोटिस को जिला पुलिस के स्पेशल सेल के माध्यम से पक्षकारों को तामिला करवाया जा रहा है, ताकि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक पक्षकार उपस्थित होकर अपने मामलों का निष्पादन करवा सकें. साथ ही साथ पुलिस प्रशासन इन आयोजनों के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती न्यायालय में एवं मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर में करना सुनिश्चित करेगी ताकि आमजनों एवं न्यायिक व प्रशासनिक पदाधिकारियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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