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Giridih News:शांतिपूर्ण मतदान में सभी करें सहयोग : उपायुक्त

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Giridih News:शांतिपूर्ण मतदान में सभी करें सहयोग : उपायुक्त

विधानसभा चुनाव. आचार संहिता अनुपालन को ले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकसमाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बुधवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को ले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की. इस दौरान डीसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आदर्श आचार संहिता के उचित अनुपालन को लेकर विचार विमर्श किया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री लकड़ा ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आचार संहिता लागू की गयी है. साथ ही आगामी चुनाव में आचार संहिता के उचित अनुपालन को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी तथा मतदान प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की.

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा भी चुनाव के दौरान आयोग से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कदम उठाए जाने के सुझाव दिये हैं. डीसी ने सभाओं, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान बूथ, सी विजिल, सुविधा ऐप, संपत्ति विरूपण अधिनियम, एमसीएमसी सर्टिफिकेशन, रोड शो, चुनाव बूथ के संबंध में आयोग से मिले निर्देशों की जानकारी दी. डीसी ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग भाग लें तथा एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करें और मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित करें. मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो, तो तुरंत अवगत कराएं. इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुविधा कैंडिडेट पोर्टल और ऐप से जुड़ी विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि सुविधा एक ऑनलाइन पोर्टल और ऐप है जो मीटिंग, रैलियों, वाहनों, लाउडस्पीकरों और अन्य सभी प्रकार की अनुमतियों के लिए वन-स्टॉप समाधान है. इस ऐप का उपयोग करने के लिए, उम्मीदवारों को एक अकाउंट बनाना होगा और अपनी क्रैडेंशियल के साथ लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद उम्मीदवार अपने नामांकन और अनुमति की स्थिति देख सकते हैं. इस ऐप के साथ आप प्रचार के लिए आवश्यक अनुमतियों की सूची देखा जा सकता है. अनुमति आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं. परमिशन फार्म को डाउनलोड करने और उसे ऑनलाइन जमा करने के लिए भी इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है. डीसी ने बताया कि चुनाव के दिनों में आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप बनाया गया है. इस ऐप की मदद से चुनाव से जुड़ी कोई भी शिकायत को चुनाव आयोग तक पहुंचा सकते हैं.

तालमेल के साथ काम करें अधिकारी : एसडीओ

बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में लगे सभी अधिकारियों व पार्टी पदाधिकारियों के बीच आपसी तालमेल व स्वस्थ संचार के माध्यम से सभी जानकारियां साझा की जानी चाहिए. एसडीओ ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी भागीदारी होती है और सभी के सहयोग से ही हम चुनाव संपन्न कराने में कामयाब होंगे. उप निर्वाचन पदाधिकारी रंथू महतो ने राजनीतिक दल के सदस्यों को संपति विरूपण अधिनियम की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वैसे सरकारी भवन, दीवार, मैदान आदि जिसमें किसी भी प्रकार का दीवार लेखन, पोस्टर/पंपलेट, होर्डिंग्स आदि लगाया गया है, उसे आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के 24 घंटे के अंदर निश्चित रूप से हटा लिया जाना चाहिए. कहा कि सी-विजिल ऐप, सुविधा ऐप, एमसीएमसी सर्टिफिकेशन, आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय की निर्धारित की गयी अधिकतम व्यय सीमा विधानसभा में 40,00,000 है. बैठक के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण, निजी संपत्ति का विरूपण, सरकारी वाहन का प्रयोग, अभ्यर्थियों का नया खाता खुलवाना, बाइक और वाहनों का उपयोग, जुलूसों और चुनावी सभाओं में लाउडस्पीकरों का प्रयोग से संबंधित कई जानकारी दी गयी. बैठक में डीडीसी स्मृता कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी, जिला कोषागार पदाधिकारी समेत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व जिले के वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे.

प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को दिये गये कई निर्देश

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा है कि सभी को चुनावी आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा. कहा कि सभी प्रिंटिंग प्रेस व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के पंपलेट, पोस्टर, हेण्डबिल, होर्डिंग्स मुद्रण संबंधित अनुदेशों 127 ‘क’ का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. सभी प्रिंटिंग प्रेस पंपलेट, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम और पता मुद्रित करना सुनिश्चित करेंगे. कहा कि मुद्रित सामग्री की दो प्रति, एपेंडिक्स ‘ए’ व ‘बी’ आदर्श आचार संहिता कोषांग को तथा अनुसूची दो लेखा दल को मुद्रण के तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के पोस्टर, पंपलेट, होर्डिंग्स मुद्रण संबंधी अनुदेशों के अवहेलना की स्थिति में विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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