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Home झारखण्ड गढ़वा मनरेगा कर्मियों के हित में नियम संशोधन की मांग की

मनरेगा कर्मियों के हित में नियम संशोधन की मांग की

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मनरेगा कर्मियों के हित में नियम संशोधन की मांग की

रोजगार गारंटी परिषद की हुई बैठक गढ़वा. जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी ने रांची में आयोजित झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में मनरेगा कर्मियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाया. उन्होंने मनरेगा आयुक्त को अलग से मांगपत्र सौंपकर मनरेगा कर्मियों के हित में नियमों में संशोधन और नयी सेवाशर्त लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया. शांति देवी ने कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य मनरेगा कोषांग की तर्ज पर ग्रेड पे लागू किया जाना चाहिए. जिस प्रकार मनरेगा मजदूरों को 27 रुपये राज्यांश दिया जाता है, उसी प्रकार क्षेत्रीय मनरेगा कर्मियों को भी राज्यांश प्रदान किया जाये. उन्होंने सभी मनरेगा कर्मियों के लिए 30 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा व कर्मचारी राज्य बीमा का लाभ देने की भी मांग की. साथ ही मध्यप्रदेश शासन की तर्ज पर सेवा सुरक्षा नीति बनाकर निलंबन संबंधी स्पष्ट प्रावधान तय करने, निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान करने और आरोपित कर्मियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया. शांति देवी ने यह भी प्रस्ताव दिया कि बर्खास्तगी के मामलों में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी मनरेगा आयुक्त को बनाया जाये. तकनीकी डिग्रीधारी, डिप्लोमा एवं आईटीआई ग्रेड की नियुक्तियों में मनरेगा कर्मियों को कार्य दिवस के आधार पर आयु सीमा में छूट देने तथा सभी कर्मियों को समतुल्य पद पर समायोजन और स्थायीकरण की भी मांग शामिल है.

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