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पैसा लेकर काम नहीं करनेवाले 450 लाभुकों पर होगा सर्टिफिकेट केस

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पैसा लेकर काम नहीं करनेवाले 450 लाभुकों पर होगा सर्टिफिकेट केस

मुख्य संवाददाता, धनबाद.

नगर आयुक्त रवि राज शर्मा ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा की. उन्होंने आवास योजना का पैसा लेकर काम नहीं करनेवाले लगभग 450 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जिन लाभुकों की मृत्यु हो गयी है और उनके आश्रित नहीं हैं, इसपर नगर विकास से मार्गदर्शन मांगने का निर्णय लिया गया. नगर आयुक्त ने कहा कि वैसे लाभुकों पर कार्रवाई की जा रही है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेकर आवास नहीं बना रहे हैं. बार-बार नोटिस के बाद भी वे काम नहीं कर रहे हैं. ऐसे लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस की कार्रवाई के साथ सभी 450 लाभुकों का आधार होल्ड किया जायेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति के लिए सभी पीएमसी कर्मी तथा सामुदायिक संगठनकर्ता को आवास निर्माण कराने का लक्ष्य दिया गया है. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के नोडल सह सहायक नगर आयुक्त सारजेन मरांडी, संतोषिणी मुर्मू, सभी नगर मिशन मैनेजर, सीएलटीसी प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमसी कर्मी तथा सभी सामुदायिक संगठनकर्ता उपस्थित थे.

बॉक्सशहरी क्षेत्र में 2015-16 में शुरू की गयी थी प्रधानमंत्री आवास योजनानगर निगम के मुताबिक शहरी क्षेत्र में 2015-16 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गयी थी. 2015 से लेकर 2024 तक शहरी क्षेत्र के लिए 9133 आवेदन आवास के लिए स्वीकृत किये गये. इसके लिए सरकार की तरफ से 205 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. अब तक सरकार की ओर से नगर निगम के एकाउंट में 184 करोड़ रुपये आ चुके हैं. शेष 21 करोड़ रुपये आने की प्रक्रिया जारी है. इससे वैसे लाभुकों को योजना का लाभ देना है, जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम है और लाभुकों की अपनी जमीन पर कच्चा का मकान है. लाभुकों को तीन किस्तों में 2.50 लाख रुपये सरकार भुगतान करती है. पहली किस्त 50 हजार रुपये, दूसरी 1.5 लाख व तीसरी किस्त 50 हजार रुपये है.

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