शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने निरसा थाना क्षेत्र निवासी लेचा मुर्मू उर्फ रवि मुर्मू को 20 वर्ष की कैद एवं 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर निरसा थाना में 11 दिसंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें मुताबिक लेचा मुर्मू सूचक के घर आता-जाता रहता था. इसी दौरान उसने नाबालिग से दोस्ती कर ली. दो दिसंबर 2024 को लेचा मुर्मू नाबालिग को फुसलाकर अपने साथ ले गया. काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला तो उन्होंने थाना में इसकी सूचना दी.