[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home झारखण्ड धनबाद दो मामलों में जयराम की जमानत पर सुनवाई

दो मामलों में जयराम की जमानत पर सुनवाई

0
दो मामलों में जयराम की जमानत पर सुनवाई

विधि प्रतिनिधि,धनबाद

गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो की दो अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आरएच महतो ने बहस की. अदालत ने पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 25 मई 2024 निर्धारित कर दी है. बताते चलें कि प्राथमिकी 11 अगस्त 2023 को भौंरा ओपी प्रभारी जितेंद्र कुमार की शिकायत पर जयराम महतो, खेमलाल महतो, विशाल महतो व अज्ञात के विरुद्ध दर्ज की गयी थी. दूसरी प्राथमिकी विनोद कुमार पांडेय की शिकायत प्रकरण महतो, खेमलाल महतो, विशाल महतो, दिनेश महतो, रंजीत महतो, सुशील महतो, गया राम महतो, सचिन महतो, अशोक महतो, भीम महतो, अंगद महतो, मखन लाल महतो, अर्जुन महतो, युद्धिष्ठिर महतो आदि पर दर्ज की गयी थी.

रंगदारी मामले में इकबाल खान और आमिर आलम बरी :

रेलवे ठेकेदार एके झा से रंगदारी मांगने के मामले में मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिवानी शर्मा की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में फहीम के पुत्र इकबाल खान व आमिर आलम उर्फ रिंकू को बरी कर दिया. इकबाल खान की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम व आमिर आलम उर्फ रिंकू की ओर से अधिवक्ता कुमार मनीष ने पैरवी की. बताते चलें कि बैंक मोड़ थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह के लिखित बयान पर इकबाल खान, प्रिंस खान , गोपी खान, आमिर आलम उर्फ रिंकू के विरुद्ध प्राथमिकी बैंक मोड़ थाना में दर्ज की गयी थी.

रंजय हत्याकांड में अनुसंधानकर्ता का प्रति परीक्षण जारी :

पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. मामले के अनुसंधानकर्ता सरायढेला के पूर्व थाना प्रभारी अरविंद कुमार का प्रति परीक्षण पूरा नहीं हो सका. प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता समर श्रीवास्तव ने किया. अदालत ने गवाह के प्रति परीक्षण के लिए अगली तारीख 15 मई 2024 निर्धारित कर दी है. अदालत को दिये बयान में अनुसंधानकर्ता अरविंद कुमार ने कहा : राजा यादव की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इन्होंने मामले का अनुसंधान शुरू किया था, इसमें पांच गवाहों का परीक्षण किया तथा मौके वारदात से गोली का खोखा बरामद किया था. अनुसंधानक ने कहा कि गवाहों ने घटना का समर्थन किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel