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Dhanbad News: दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा पर फैसला 25 को

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Dhanbad News: दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा पर फैसला 25 को

धनबाद.

दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए भागा ग्राउंड टाटा क्वार्टर निवासी अभिमन्यु सिंह को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 सितंबर तय की गयी है. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया. इसी मामले में अदालत ने सास संगीता देवी, ससुर जयप्रकाश सिंह, ननद अनु सिंह तथा ननदोशी विजय कुमार सिंह को रिहा करने का आदेश दिया है. आरोपी पति अभिमन्यु सिंह विगत 4 वर्षों से जेल में बंद है. आरोपी के खिलाफ बिहार के गया वाजिदपुर निवासी उसके ससुर योगेंद्र सिंह ने जोड़ापोखर थाना में 18 फरवरी 2021 को प्राथमिक दर्ज करायी थी.

नीरज सिंह हत्याकांड में अनुसंधानकर्ता हुए कोर्ट में हाजिर

नीरज हत्याकांड के अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी व मुकदमे का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय के विरुद्ध दायर शिकायतवाद में मंगलवार को अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में उपस्थित हुए. पीठासीन पदाधिकारी के अवकाश में होने के कारण निरंजन तिवारी अदालत में अपना जवाब दाखिल नहीं किया. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्टूबर 2025 निर्धारित कर दी है. गौरतलब है कि संजीव सिंह ने 20 अगस्त 2025 को अपर लोक अभियोजक एवं अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध अदालत मे धारा 230, 231 भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा चलाने की प्रार्थना की थी.

दहेज हत्या के मामले में पति हुआ रिहाधनबाद. दो लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर पत्नी प्रीति कुमारी की हत्या मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दशम मनीष की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने सरायढेला थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर को ऑपरेटिव कॉलोनी नूतनडीह निवासी सुभाष प्रसाद को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार पांडेय ने पैरवी की. इस मामले में मृतका प्रीति की मां नवादा जिले के बरहट थाना अंतर्गत बड़ीपाली निवासी मनोज सिंह की पत्नी ललिता देवी ने सरायढेला थाना में दामाद सुभाष प्रसाद व अन्य सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

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