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Dhanbad News: रंगदारी के मामले में फहीम के भाई को मिली जमानत

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Dhanbad News: रंगदारी के मामले में फहीम के भाई को मिली जमानत

धनबाद.

आजम खान से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी फहीम खान के भाई शेर खान ने बुधवार को अदालत में आत्म समर्पण कर दिया. शेर खान की जमानत झारखंड उच्च न्यायालय से हो चुकी थी. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत में आत्म समर्पण कर आरोपी शेर खान ने बंधपत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी. अदालत ने बंधपत्र को स्वीकार कर उन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि शेर खान के खिलाफ आजम खान ने भूली थाना में प्राथमिक की दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अगस्त 2019 में एक दिन दोपहर को जब वह अमन सोसायटी से अपने घर की ओर आ रहे थे, तभी चंदन, अजय, जैकी तथा सुल्तान ने उन्हें रोककर पांच लाख रुपए रंगदारी मांगी. कहा कि शेर खान का आदेश है पैसा नहीं देने पर काम करने नहीं दिया जाएगा. उन लोगों ने शेर खान से उसकी बात भी करायी थी. पुलिस ने मामले में इकबाल खान, शेर खान समेत उन लोगों को आरोपी बनाया था.

बलियापुर जमीन फर्जीवाड़ा मामले में दो को मिली जमानत

धनबाद. बलियापुर जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी माणिक मोदक और हर्षपति दान ने बुधवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता गजेंद्र कुमार व सहायक लोक अभियोजक ने बहस की. अदालत ने दोंनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को जमानत दे दी. ज्ञात हो कि सुनील मोदक ने उनके खिलाफ जमीन हड़पने का आरोप लगाया है.

मुमताज अली को दो मामलों में नहीं मिली अग्रिम जमानत

मोबाइल से धमकी देने और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के दो अलग-अलग मामले में आरोपी मुमताज अली की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन की अदालत में सुनवाई हुई. इसमें अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले में पहली प्राथमिकी एक जुलाई 2025 को टुंडी थाना क्षेत्र के दीपक कुमार दास ने तथा दूसरी प्राथमिकी 21 जुलाई 2025 को सुबल कुमार ने धनबाद थाना में दर्ज कराई थी.

हरिजन उत्पीड़न मामले में मुखिया को नही मिली जमानत

अरविंद कुमार राम के साथ मारपीट करने व जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर अपमानित करने के मामले में आरोपी मुखिया दिनेश सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी. आरोपी निरसा उत्तर पंचायत का मुखिया हैं.

बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के क्रियाकलाप से अधिवक्ताओं में रोष

धनबाद बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के क्रियाकलापों से आम अधिवक्ताओं में रोष है. एसोसिएशन के करीब 207 अधिवक्ताओं ने संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महासचिव को देकर नव निर्वाचित पदाधिकारी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा है. आवेदन में अधिवक्ताओं ने कहा कि बार एसोसिएशन में कल एक जाति विशेष संस्था को बुलाकर पदाधिकारी द्वारा खुद को सम्मानित करवाने से बार की छवि धूमिल हुई है और अधिवक्ताओं की गरिमा को ठेस पहुंचा है. अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित पदाधिकारी से सार्वजनिक रूप से अधिवक्ताओं से माफी मांगने एवं भविष्य में ऐसा कृत्य ना करने की चेतावनी दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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