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Home झारखण्ड धनबाद ढुल्लू महतो मामले में आरोपियों को अदालत में हाजिर होने का आदेश, 10 जुलाई को अगली सुनवाई

ढुल्लू महतो मामले में आरोपियों को अदालत में हाजिर होने का आदेश, 10 जुलाई को अगली सुनवाई

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ढुल्लू महतो मामले में आरोपियों को अदालत में हाजिर होने का आदेश, 10 जुलाई को अगली सुनवाई
सांसद ढुल्लू महतो. फाइल फोटो.

धनबाद से परमेश्वर की रिपोर्ट

Dhanbad News: कन्हाई चौहान पर जानलेवा हमला करने के मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान भाजपा सांसद ढुल्लू महतो और बाघमारा विधायक शरद महतो अदालत में उपस्थित नहीं हुए. हालांकि, दोनों आरोपियों को इस मामले में पूर्व से जमानत मिल चुकी है. अदालत ने मामले के अन्य आरोपियों को अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई 2026 की तिथि निर्धारित की गई है.

सांसद की ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन दायर

सुनवाई के दौरान सांसद ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद और नीरज कुमार बिशियार ने अदालत में प्रतिनिधित्व आवेदन दाखिल किया. इसमें अनुपस्थित दोनों आरोपियों की ओर से पक्ष रखा गया. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि तय करते हुए शेष आरोपियों को हाजिर होने का निर्देश दिया.

कन्हाई चौहान की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

यह मामला बरोड़ा थाना कांड संख्या 21/2021 से जुड़ा है. कन्हाई चौहान की लिखित शिकायत के आधार पर 16 अप्रैल 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. शिकायत में कहा गया था कि 16 अप्रैल 2021 की शाम करीब 6:15 बजे वह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से धनबाद से अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही उनकी गाड़ी झगड़ाही स्थित प्रिंस वॉशिंग एंड रिपेयरिंग के सामने धीमी हुई, वहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने हमला कर दिया.

हमले में बम फेंकने का लगाया गया था आरोप

प्राथमिकी के अनुसार, अजय महतो, शरद महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो, कृष्णा रविदास, बलराम चौबे और अन्य लोग वहां पहले से घात लगाकर बैठे थे. आरोप है कि अजय महतो ने कथित तौर पर कहा कि विधायक ढुलू महतो का आदेश है कि सभी को जान से मार दिया जाये. इसके बाद हमलावरों ने वाहन पर कई बम फेंके और सभी को मृत समझकर मोटरसाइकिल से फरार हो गये.

इस घटना में स्कॉर्पियो की अगली सीट पर बैठे मनोज चौहान गंभीर रूप से घायल हो गये थे. वाहन में कारू यादव, किरण महतो, संतोष चौहान, कुंदन चौहान, प्रताप सिंह और पारस शर्मा भी सवार थे. शिकायतकर्ता कन्हाई चौहान ने आरोप लगाया था कि उनकी हत्या की साजिश रची गयी थी, जिसमें वे बाल-बाल बच गये.

घटनास्थल से बरामद हुए थे विस्फोटक सामग्री के अवशेष

पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल से बम बनाने में इस्तेमाल किये गये सुतली, लोहे के पतले तार और जर्दा का डिब्बा बरामद किया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने 6 अगस्त 2025 को सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.

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कई धाराओं में लिया गया था संज्ञान

पुलिस के आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने 21 अगस्त 2025 को अजय महतो, शरद महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो, कृष्णा रविदास, बलराम चौबे और ढुल्लू महतो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 324, 341, 427, 120बी और 307 के अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया था. अब मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई 2026 को होगी.

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कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.
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