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कृषि बाजार समिति में इवीएम, कारोबार की नहीं मिली अनुमति

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कृषि बाजार समिति में इवीएम, कारोबार की नहीं मिली अनुमति

मुख्य संवाददाता, धनबाद,

कृषि बाजार समिति परिसर में इवीएम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कारोबार पर रोक लगा दी गयी है. अब मतगणना के बाद ही बाजार समिति परिसर में कारोबार होगा. जिला प्रशासन के इस निर्णय से व्यवसायियों में रोष है. कृषि बाजार समिति चेंबर के मुताबिक कृषि बाजार समिति में बनाये गये स्ट्रांग रूम पर हाई कोर्ट का स्टे है. बावजूद हमलोग प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं. इवीएम डिस्पैच को लेकर प्रशासन की ओर से कहा गया कि 23, 24 व 25 मई को दुकानें बंद रहेगी. 26 मई से कारोबार करने का आदेश दिया गया. इसके आलोक में खाद्यान्न व फल के कारोबारियों ने बाहर के मंडियों से माल का ऑर्डर दे दिया. आज गेट पर हमलोग पहुंचे, तो बीएसएफ के जवान ने एंट्री नहीं दी. कहा : पहले डीसी का लिखित आदेश लेकर आइये. डीसी से संपर्क करने पर उनके आदेश पर एसडीओ आये. हमलोगों के साथ बाजार समिति परिसर में निरीक्षण किया. फल मंडी की तरफ वैकल्पिक रास्ता बनाने पर चर्चा हुई. कहा गया कि वैकल्पिक मार्ग के लिए यह रास्ता ठीक है, लेकिन शॉट पीरियड में रास्ता बनाना संभव नहीं है. चुनाव आयोग के नॉर्म्स के अनुसार फ्रंट की सड़क से मुवमेंट नहीं किया जा सकता है. चेंबर के पदाधिकारियों ने कहा : अगर अनुमति नहीं देना था, तो 26 को कारोबार करने का आश्वासन क्यों दिया गया. जीटी रोड में 100 से अधिक ट्रक खड़े हैं. गरमी के कारण ट्रक में रखा फल खराब हो रहा है. हर दिन कारोबारियों को लाखों रुपये का डैमरेज देना पड़ रहा है. प्रशासन को कारोबार करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए.

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