Dhanbad News: बिना नक्शा के बने भवन होंगे रेगुलराइज

नगर निगम ने जारी की अधिसूचना, 60 दिन के अंदर करें ऑनलाइन आवेदन

By ASHOK KUMAR | April 29, 2026 12:49 AM

शहरी क्षेत्र के बिना नक्शा के बने भवन रेगुलराइज होंगे. इसके तहत 31 दिसंबर 2024 तक बने भवनों को ही राहत मिलेगी. धनबाद नगर निगम ने मंगलवार को झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अन ऑथराइज्ड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 को लागू कर दिया है. इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत 31 दिसंबर 2024 तक बिना नक्शा के बने भवनों का नक्शा पास कर उन्हें नियमित (रेगुलराइज) किया जायेगा. इसके लिए अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर भवन मालिकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा. किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे. निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं देने पर संबंधित भवन मालिकों के खिलाफ अवैध निर्माण का केस दर्ज कर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी.

धनबाद में एक लाख से अधिक बिना नक्शा के भवन

धनबाद में बिना नक्शा के बने भवनों की संख्या एक लाख से अधिक आंकी गई है, जबकि 50 हजार से अधिक मकान विवादित या आदिवासी जमीन पर बने हैं. ऐसे भवनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. केवल रैयती जमीन पर बने भवन ही नियमित किये जाएंगे. नियम के अनुसार तीन मंजिला (जी प्लस टू) या 10 मीटर ऊंचाई तक और 300 वर्गमीटर प्लॉट पर बने भवनों को ही वैध किया जाएगा. नदी, नाला, सरकारी या आदिवासी जमीन पर बने भवनों को नियमित नहीं किया जाएगा.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

भवन मालिकों को बिल्डिंग प्लान एप्रूवल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर आवेदन करना होगा. इसके लिए लाइसेंसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर से मौजूदा स्थिति के अनुसार नक्शा तैयार कराना होगा.