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Home झारखण्ड धनबाद 0-न बाबुओं की खुशामद, न देना पड़ेगा नजराना, बस एक क्लिक पर घर बैठे बनेगा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

0-न बाबुओं की खुशामद, न देना पड़ेगा नजराना, बस एक क्लिक पर घर बैठे बनेगा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

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0-न बाबुओं की खुशामद, न देना पड़ेगा नजराना, बस एक क्लिक पर घर बैठे बनेगा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र

केंद्र सरकार द्वारा 11 अगस्त 2023 को लागू जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 ने हर नवजात बच्चे के लिए जन्म प्रमाण-पत्र को अनिवार्य कर दिया है. संशोधन के तहत जन्म प्रमाण-पत्र अब स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक होगा. जन्म प्रमाण-पत्र को अब जन्म स्थान और जन्म तारीख का वैधानिक दस्तावेज माना जायेगा. अब प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निगर निगम कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. न बाबुओं को नजराना देना होगा, न ही उनकी खुशामद करनी होगी. बस, एक क्लिक पर घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र बन जायेगा. यही नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेंगा. प्रमाण पत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नया पोर्टल लांच किया है. मंगलवार या बुधवार से नये पोर्टल से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनने लगेगा. झारखंड के सभी नगर निकाय के अधिकारियों को शुक्रवार को रांची में इसकी ट्रेनिंग दी गयी.

प्रमाण पत्र के दोहराव व धोखाधड़ी पर लगेगा अंकुश :

नगर निगम के एक अधिकारी के मुताबिक, पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र बनने से इसके दोहराव व धोखाधड़ी पर अंकुश लग सकेगा. नया पोर्टल लांच होने के बाद धनबाद नगर निगम के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है. बीते शनिवार से सर्वर अपग्रेड हो रहा है. संभवत: मंगलवार तक सर्वर अपग्रेड का काम पूरा हो जायेगा. बुधवार से नये सिरे से जन्म-प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा. नया पोर्टल में आधार का डिटेल अपलोड होगा. अगर किसी का देश के किसी कोने में पहले से जन्म प्रमाण पत्र बना है और वह दोबारा आवेदन करता है, तो उसका आधार रिफ्लेक्ट करने लगेगा. इससे दोहराव व धोखाधड़ी पकड़ी जायेगी.

अब यूजर भी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन :

अब यूजर भी कुछ कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. यही नहीं, यूजर अब हर स्टेज को ऑनलाइन देख पायेंगे. नये पोर्टल में स्टेज वाइज डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा. इससे फर्जीवाड़ा नहीं होगा. अब रजिस्ट्रार के माध्यम से अप्रूव होने के बाद ही यूजर को प्रमाण पत्र मिलेगा. कुछ कैटेगरी में आवेदनकर्ता को सरकारी शुल्क देना होगा. एक साल के विलंब के आवेदन पर यह लागू होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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