[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home झारखण्ड धनबाद लाला हत्याकांड में बहस पूरी, फैसला छह को

लाला हत्याकांड में बहस पूरी, फैसला छह को

0
लाला हत्याकांड में बहस पूरी, फैसला छह को

विधि प्रतिनिधि, धनबाद,

जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद निर्णय की तारीख छह जुलाई 2024 निर्धारित कर दी. गौरतलब है कि 12 मई 2021 को दोपहर करीब तीन बजे जमीन कारोबारी मो असरफ अल हसन उर्फ लाला खान की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी. जब्बार मस्जिद के पास दिनदहाड़े अपराधियों ने लाला खान को गोली मारी थी. घटना स्थल पर ही उसकी माैत हो गयी थी. लाला खान के साले शाहबाज आलम ने 13 मई 2021 गुरुवार रात बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद पूनम पासवान, मनीष कुमार सिंह, विवेक कुमार सिंह, राजकुमार ठाकुर व डब्लू अंसारी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. अदालत ने 11 अक्टूबर 2021 को आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर केस की सुनवाई शुरू की थी.

रिश्वत लेते पकड़े गये दारोगा के मामले में गवाह पेश करने का आदेश :

कोयला व्यवसाय करने वाले रमेश पांडेय से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़े गये गोविंदपुर थाना के प्रशिक्षु दारोगा मुनेश तिवारी मामले की सुनवाई शनिवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई. केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित था. अभियोजन कोई गवाह पेश नहीं कर सका. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 26 जुलाई 2024 निर्धारित कर दी. गौरतलब है कि 26 नवंबर 2020 को एसीबी की टीम ने मुनेश तिवारी को रमेश पांडेय से 50 हजार रुपये रिश्वत लेते दबोचा था. आरोपी दारोगा ने कोयला केस में बरी करा देने के नाम पर 2.50 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी. अदालत ने सात अगस्त 2023 को मुनेश तिवारी के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel