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Dhanbad News : न्यायिक कार्य से स्वत: अलग रहे अधिवक्ता

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Dhanbad News : न्यायिक कार्य से स्वत: अलग रहे अधिवक्ता

Dhanbad News : श्रद्धांजलि के मुद्दे पर बार एसोसिएशन में दिखा मतभेद

Dhanbad News : धनबाद बार एसोसिएशन के वरीय अधिवक्ता त्रिपुरारी सहाय के निधन पर श्रद्धांजलि देने को लेकर शुक्रवार को बार एसोसिएशन के अधिवक्ता दो फाड़ में बंटे दिखे. धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा महासचिव जहां अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरक्त रहने के पक्ष में नहीं थे. वहीं आम अधिवक्ताओं ने एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से अलग रहने पर जोर दिया. शुक्रवार को कोर्ट खुलने के बाद भी बार एसोसिएशन की ओर से पेन डाउन की सूचना नहीं आने पर अधिवक्ता उग्र हो गए. झारखंड स्टेट बार काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राधेश्याम गोस्वामी के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी से मुलाकात कर खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखने का हस्ताक्षर युक्त आवेदन सौंपा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भी किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन अधिवक्ताओं को दिया. निर्धारित समय पर अदालत बैठी, परंतु अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए और स्वयं को न्यायिक कार्य से अलग रखा. दोपहर करीब 12:30 बजे दिवंगत अधिवक्ता त्रिपुरारी सहाय का पार्थिव शरीर बार एसोसिएशन परिसर लाया गया. यहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय, महासचिव जितेंद्र कुमार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी एवं न्यायिक पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं ने उन्हें फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इसके बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय तथा महासचिव जितेंद्र कुमार के हस्ताक्षर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि अधिवक्ता खुद को न्यायिक कार्य से विरक्त रखेंगे.

बार एसोसिएशन द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय त्रिपुरारी सहाय के निधन के कारण डीबीए के सदस्य सम्मान स्वरूप आज न्यायिक कार्य से अलग रहेंगे. यद्यपि एसोसिएशन ने सदस्य के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए न्यायिक कार्य से विरक्त न रहने का निर्णय पहले ही लिया है.

विलंब से निर्णय लेने पर अधिवक्ताओं में रोष :

बार एसोसिएशन द्वारा विलंब से निर्णय लेने पर अधिवक्ताओं में रोष देखा गया. एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी, पूर्व कोषाध्यक्ष बृजेंद्र प्रसाद सिंह, मुकुल तिवारी, अरुण तिवारी, उदय कुमार भट्ट, मनोज सिन्हा, सहदेव महतो, अमित कुमार सिंह व अन्य अधिवक्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एसोसिएशन के सभी सदस्य समान हैं, उनके प्रति भेदभाव करना उचित नहीं है. यदि संगठन ने पहले निर्णय लिया है तो निर्णय की प्रति नोटिस बोर्ड पर या आम अधिवक्ताओं के बीच प्रसारित करना था.

छात्रा के साथ छेड़खानी में स्कूल वैन ड्राइवर को पांच वर्ष की कैद

चार वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में शुक्रवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया. अदालत ने इस मामले में दोषी वैन चालक सीमलडीह निवासी प्रीतम कुमार को पांच वर्ष की सश्रम कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. इस संबंध में पीड़ित छात्रा की मां की शिकायत पर धनबाद थाना में तीन जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक छात्रा वैन से स्कूल आती-जाती थी. तीन जुलाई 2024 को छात्रा जब स्कूल से घर लौटी तो थोड़ी असामान्य लग रही थी. पूछने पर उसने बताया था कि ड्राइवर ने उसके साथ गलत हरकत की थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी प्रीतम के विरुद्ध 23 अगस्त 2024 को आरोप पत्र दायर किया था. अदालत ने 10 सितंबर 2024 को आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया था. इस दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने सात गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

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