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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष कैद

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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष कैद

विधि प्रतिनिधि, धनबाद

शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मुजरिम सरायढेला थाना क्षेत्र के कोलाकुसमा निवासी करण धीवर को 20 वर्ष की कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. करण फिलहाल जेल में है. उसके खिलाफ पीड़िता के पिता ने बलियापुर थाना में 19 अक्टूबर 2023 को मामला दर्ज कराया था. इसके अनुसार उनकी 13 वर्षीय पुत्री 17 अक्टूबर 2023 को दिन के 12:00 बजे घर से बलियापुर जाने की बात कह कर निकली. बाद में पता चला वह गांव के ही सुंदरा मुखर्जी के साथ गयी थी. सुंदरा से पूछताछ करने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया. शाम को करण धीवर बेटी के साथ शादी कर फोटो वाट्सएप्प पर पोस्ट किया, तब पता चला कि उसने शादी की और शारीरिक संबंध बनाया है. एक अन्य खबर के अनुसार एक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुराचार करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बलियापुर थाना क्षेत्र के रंगामाटी निवासी विशाल कुमार सिंह को दोषी करार दिया. वहीं पिता ललन सिंह, मां ज्ञानती देवी व बहन काजल कुमारी को रिहा कर दिया है. अदालत सजा की बिंदु पर सुनवाई की तारीख 10 जून निर्धारित कर दी है. 26 मार्च 2022 को पीड़िता की मां ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके मुताबिक नाबालिग बेटी को विशाल कुमार सिंह ने प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण किया. उसके परिवार के लोगों ने जबरन भुईफोड़ मंदिर में ले जाकर उसकी शादी करा दी.साक्ष्य के अभाव में अपहरण व दुराचार मामले में आरोपी रिहा धनबाद. शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर दुराचार करने के मामले के आरोपी केंदुआडीह थाना क्षेत्र के गोधर निवासी अमर हाड़ी को अदालत ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया. अभियुक्त के अधिवक्ता बसंत कुमार मिश्रा के अनुसार पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ केंदुआडीह थाना में 28 फरवरी 2023 को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर कर ले जाने तथा दुराचार करने का आरोप लगाया था. इसमें कहा गया था कि अभियुक्त रिश्ता लेकर उसके घर आया था. इसी बीच उन लोगों का प्रेम संबंध हो गया. बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया. प्रेम प्रसंग के दौरान वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा.

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