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Home झारखण्ड देवघर चेक बाउंस के केस में एक साल की सजा, मुआवजे में देने होंगे 4.90 लाख भी

चेक बाउंस के केस में एक साल की सजा, मुआवजे में देने होंगे 4.90 लाख भी

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चेक बाउंस के केस में एक साल की सजा, मुआवजे में देने होंगे 4.90 लाख भी

विधि संवाददाता, देवघर. न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुंइन की अदालत में चल रहे परिवाद पत्र की सुनवाई पूरी की गयी. इसके बाद सारठ के कजरा गांव निवासी आरोपी नवल सिंह को चेक बाउंस का दोषी पाकर एक साल की सजा सुनाई गयी. साथ ही 4.90 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर देने का आदेश दिया. मुकदमा चोला मंडलम फायनांस कंपनी के प्रतिनिधि प्रह्लाद कुमार ने वर्ष 2022 में दाखिल किया था. इसमें अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाया गया था कि परिवादी को 4 लाख 37 हजार 467 रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया. परिवादी ने प्लीडर नोटिश भेजा, लेकिन आरोपी ने पैसे नहीं दिये. अंतत: परिवादी ने कोर्ट में केस किया, जिसमें सुनवाई के दौरान एक गवाही दी और दस्तावेजों को प्रस्तुत किया. अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनायी तथा मुआवजा के तौर पर 4.90 लाख रुपये देने का देने का आदेश दिया गया. आरोपी सारठ थाना के कजरा गांव का रहने वाला है.मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने पक्ष रखा. दोनाें पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया. ———————————– न्यायिक दंडाधिकारी मौमिता गुइंन की अदालत से आया फैसला

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