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Home झारखण्ड देवघर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों और निजी प्रतिष्ठानों से बैनर पोस्टर हटवाने का निर्देश

सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों और निजी प्रतिष्ठानों से बैनर पोस्टर हटवाने का निर्देश

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सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों और निजी प्रतिष्ठानों से बैनर पोस्टर हटवाने का निर्देश

सारठ . विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कराने के लिए अधिकारियों ने बैठक शुरू कर दी है. इधर एसडीओ मधुपुर ने पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 लगा दी है. बुधवार को सारठ बीडीओ चंदन कुमार सिंह ने प्रखंड मुख्यालय में सभी सेक्टर दंडाधिकारियों व बीएलओ पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर चुनावी आचार संहिता के नियमों का पालन कराने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर सरकारी कार्यालय से, 48 घंटे के अंदर सभी सार्वजनिक स्थलों से व 72 घंटे के अंदर सभी निजी घरों या प्रतिष्ठानों से राजनीतिक पोस्टर बेनर हटाना सुनिश्चित करें. बीडीओ ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में कोई कोताही नहीं बरतें. कहा कि जो लोग मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित रह गये हैं. वैसे लोग नाम चढ़वा सकते है. इस दौरान बताया कि मतदाता जागरुकता कार्यक्रम को लेकर जेएसएलपीएस व आंगनबाड़ी सेविकाओं को ग्राम स्तर पर नुक्कड़ नाटक, रंगोली ,गोष्ठी करने के निर्देश को लेकर तैयारी की जा रही है. बैठक में मोहनलाल ठाकुर, दंडाधिकारी सतेंद्र कुमार, मो अजहर हक, संजीत दास, जॉन हेम्ब्रम, अजित मरांडी, हरीश कुमार समेत कई लोग थे. ॰72 घंटे के अंदर कहीं भी राजनीतिक पोस्टर नहीं दिखना चाहिए : बीडीओ ॰बीडीओ ने सभी सेक्टर दंडाधिकारियों व पर्यवेक्षकों के साथ की बैठक

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