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Home झारखण्ड देवघर Deoghar News : सड़क दुर्घटना के बाद एफआइआर दर्ज जरूरी करायें, तभी मिलेगा मुआवजा

Deoghar News : सड़क दुर्घटना के बाद एफआइआर दर्ज जरूरी करायें, तभी मिलेगा मुआवजा

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Deoghar News : सड़क दुर्घटना के बाद एफआइआर दर्ज जरूरी करायें, तभी मिलेगा मुआवजा

संवाददाता,देवघर : राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत गुरुवार को अज्ञात वाहन द्वारा सड़क दुर्घटना में मृतक व घायल के आश्रितों को हिट एंड रन मुआवजा योजना के बारे में जागरूक किया गया. इसमें बताया गया कि सड़क दुर्घटना के बाद थाना में एफआइआर जरूर दर्ज करायें. वहीं हिट एंड रन के तहत मुआवजा का लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी. बताया गया कि आवेदन के दौरान एफआइआर की छायाप्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आश्रित का बैंक पासबुक, मृतक, घायल एवं आश्रित का आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि की छायाप्रति के साथ उस थाना क्षेत्र से संबंधित अनुमंडल कार्यालय में आवेदन समर्पित करें. अनुमंडल कार्यालय द्वारा जांच करने के बाद डीसी स्तर से आदेश प्राप्त करने के पश्चात जेनरल इंश्योरेंस काउंसलिंग मुंबई के द्वारा आश्रितों के बैंक खाते में सीधे मृत होने की अवस्था में दो लाख एवं घायल होने की अवस्था में 50 हजार रुपये हस्तांतरित कर दिया जाता है. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए दूर से आये सभी आमजनों को सेल्फी प्वाइंट में सेल्फी लेकर व काउंसेलिंग कर सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया.

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