Deoghar news : शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण करने का पाया गया दोषी, 24 को सुनायी जायेगी सजा

एडीजे तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से नामजद पप्पू राउत उर्फ पंकज को नाबालिग को शादी की नीयत से झांसा देकर अगुवा करने का दोषी करार दिया गया.

By FALGUNI MARIK | January 21, 2026 7:54 PM

विधि संवाददाता, देवघर. एडीजे तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में चल रहे पॉक्सो केस संख्या 29/2024 की सुनवाई पूरी की गयी. इसमें अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद नामजद पप्पू राउत उर्फ पंकज को नाबालिग को शादी की नीयत से झांसा देकर अगुवा करने का दोषी करार दिया गया. सजा बिंदु पर 24 जनवरी को सुनवाई की जायेगी, इसके बाद सजा सुनायी जायेगी. दोषी करार देने के बाद अभियुक्त को मंडल कारा देवघर भेज दिया गया. दोषी करार दिये गये अभियुक्त जामताड़ा जिले के आंबेडकर नगर मिहिजाम का रहने वाला है. इसके विरुद्ध सोनारायठाढ़ी थाना में पीड़िता की माता के बयान पर 19 मई 2024 को मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें इसी थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी को शादी की नीयत से अपहरण करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा सुनायी जायेगी. ॰दोषी जामताड़ा के आंबेडकर नगर के मिहिजाम का निवासी

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है