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Home झारखण्ड देवघर पति को दस व सास-ससुर को सात वर्ष की सजा

पति को दस व सास-ससुर को सात वर्ष की सजा

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देवघर: दहेज हत्या के एक मामले में पीड़िता के पति हाकीम यादव, सास पार्वती देव व ससुर बोंदो यादव को दहेज हत्या का दोषी पाकर बुधवार को अलग अलग सजा दी गयी. अदालत ने पति को 10 साल की सश्रम व सास -ससुर को 7 साल की सश्रम सजा भरी अदालत में सुनायी गयी. अतिरिक्त सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत में सेशन ट्रायल नंबर 301/2014 की सुनवाई पूरी करने के बाद उक्त फैसला सुनाया गया. तीनों आरोपितों को कोर्ट ने राहत नहीं दी.

इस मामले में अभियोजन पक्ष से कुल 12 गवाही दी गयी थी जिसके चलते दोष सिद्ध करने में सफल रहे. यह मामला मृतका सरिता देवी की मां मीना देवी के बयान पर दर्ज किया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय, सूचक की ओर से आनंदी प्रसाद राय व बचाव पक्ष से अली अतहर ने पक्ष रखे. विक्टिम कंपनसेशन के तहत मृतका की मां व उनके मासूम पुत्र को एक लाख रुपये पुनर्वासन के लिए देने का आदेश दिया. आदेश की प्रति डीएलएसए को उचित पहल के लिए भेज दी गयी है.

क्या था मामला
देवीपुर थाना के आस्ता गांव में विगत जून 2014 को यह घटना घटी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मीना देवी की पुत्री सरिता देवी की शादी देवीपुर थाना के लांबा गांव निवासी हाकीम यादव के साथ हुई थी. शादी के बाद दहेज में डेढ़ लाख रुपये की मांग की गयी जिसे नहीं देने पर कमरे में बंद कर केरोसिन डाल जला दिया गया. अस्पताल में उसकी मौत हो गयी. देवीपुर थाना में कांड संख्या 50/2014 दर्ज कर भादवि की धारा 304 बी व दहेज निवारण अधिनियम की धारा 3/4 लगायी गयी थी.

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