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Home झारखण्ड देवघर 50 पेट्रोल पंपों में कागज पर चल रहे प्रदूषण जांच केंद्र

50 पेट्रोल पंपों में कागज पर चल रहे प्रदूषण जांच केंद्र

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50 पेट्रोल पंपों में कागज पर चल रहे प्रदूषण जांच केंद्र

जिले में 66 के पास पीयूसी का लाइसेंस, अधिकतर में सुविधाएं नहीं पेट्रोल पंपों पर जांच केंद्र का संचालन अनिवार्य, नियम का नहीं हो रहा पालन संजीव मिश्रा, देवघर पेट्रोल पंपों पर आम नागरिकों की सुविधा को लेकर कई तरह की व्यवस्था रखने के लिए नियम तो बना दिये गये हैं, पर जिले में इसका शत-प्रतिशत अनुपालन होता नहीं दिख रहा है. संचालकों द्वारा पेट्रोल पंपों पर शौचालय, पेय जल, प्राथमिक उपचार, वाहन में हवा भराने और फोन कॉल की नि:शुल्क सुविधा देनी है. वहीं, सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र का संचालन करना भी अनिवार्य है. लेकिन, अधिकतर पंपों द्वारा प्रदूषण जांच केंद्र का संचालन नहीं किया जा रहा है. जिले में कुल 66 प्रदूषण जांच केंद्र के संचालन के लिए लाइसेंस निर्गत किया गया है, जिनमें तीन प्राइवेट तथा 13 पंपाें पर प्रदूषण जांच की सुविधा दी जा रही है. शेष 50 पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र बंद हैं. प्रदूषण जांच केंद्र नहीं रहने पर ट्रेड लाइसेंस हो सकता है रद्द पंप संचालन का लाइसेंस जारी होने के 24 घंटे के अंदर पेट्रोल पंपों के मालिकों को प्रदूषण जांच केंद्र के लिए आवेदन करना है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके पंप का परिवहन विभाग द्वारा ट्रेड लाइसेंस रद्द हो सकता है. लाइसेंस लेने के बाद अगर जांच केंद्र का संचालन नहीं कर रहे हैं और विभाग को इसकी सूचना नहीं दी गयी तो केंद्र को इसका कारण बंद करना पड़ा है तो कार्रवाई का प्रावधान है. वहीं पंप संचालकों को तेल देने के पूर्व वाहन संचालकों से प्रदूषण प्रमाण पत्र देखने का अधिकार है अगर प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है, तो उस वाहन मालिक को तेल नहीं देना है. देवघर में यहां हो रहा संचालन साईं कृपा – वीआइपी चौक गोपी चंद हीरा लाल ओमगुरु कृपा -सत्संग बाबा ओटा मोबाईल साईं फ्यूल – टावर चौक सोरेन ओटा मोबाइल – बायपास रोड गंगा साई – पालोजोरी ओम शिव साईं- जसीडीह सांबा फ्यूल तालझारी जेम मोटर्स – चोपा मोड़ बैद्यनाथ फ्यूल स्टेशन – बिलासी मेसर्स – हरहर महादेव -दुम्मा कुश्वाहा एचपी – मधुपुर क्या कहते हैं अधिकारी चुनाव कार्य को लेकर व्यस्तता अधिक है. लेकिन पंपों में प्रदूषण केंद्र का संचालन नहीं करना गंभीर बात है. अन्य सुविधाएं भी पंपों में बहाल हैं या नहीं इसे भी देखा जायेगा. एक दो दिन में पंप चालकों की बैठक बुलाकर इसकी जांच भी करायी जायेगी. नियम का पालन नहीं करने वाले पंप संचालकों का लाइसेंस रद्द किया जायेगा. अमर जॉन आईंद ,जिला परिवहन पदाधिकारी

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