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Home झारखण्ड बोकारो Bokaro News : वाहनों के परिचालन के लिए सभी कागजात दुरुस्त होना अनिवार्य

Bokaro News : वाहनों के परिचालन के लिए सभी कागजात दुरुस्त होना अनिवार्य

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Bokaro News : वाहनों के परिचालन के लिए सभी कागजात दुरुस्त होना अनिवार्य

Bokaro News : जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के विश्लेषण से पाया गया है की तीन पहिया वाहन या चार पहिया वाहन, जिसमें चालक की तरफ से चढ़ना उतरना भी दुर्घटना का एक मुख्य कारण है. सड़क दुर्घटना में वृद्धि को राेकने की दृष्टिकोण से जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर ने शनिवार को कई निर्देश जारी किये हैं. डीटीओ श्रीमती सेजवलकर ने सभी वाहनों के परिचालन के लिए पथकर, दुरस्ती प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट एवं बीमा पत्र अद्यतन होना अनिवार्य बताया है. अद्यतन न होने की स्थिति में मोटरयान अधिनियम 1988 के सुसंगत धारा के तहत् दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि अपने-अपने वाहन के सभी दस्तावेजों को अद्यतन करा लें. दोपहिया वाहन चलाते समय हैलमेट (पीछे बैठने वाले व्यक्ति सहित) एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करें. सड़क पर वाहन बुलाते समय सड़क सुरक्षा संबंधित मानकों का अवश्य अनुपालन करें.

वाहन प्रदूषण केंद्र का संचालन व अद्यतन होना जरूरी :

डीटीओ वंदना सेजवलकर ने शनिवार को जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों को पत्र भेज कर पेट्रोल पंप की अनुज्ञप्ति का नवीकरण 31 दिसंबर 2024 तक अगले एक वर्ष के लिए नियमानुसार कराने का निर्देश जारी किया है. इसके साथ ही अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए प्रतिष्ठान में संचालित वाहन प्रदूषण केंद्र का संचालन व अद्यतन होना अनिवार्य है. जांच के कम में त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.

सड़क दुर्घटना रोकने के लिए क्या-क्या दिये गये निर्देश

– तीन पहिया या चार पहिया वाहन, जिसमें चालक तरफ (दाहिनें तरफ) खुला है. उसमें रड या जाली लगाकर कवर करें, ताकि दाहिने तरफ से कोई भी सवारी चढ़े-उतरे नहीं.

-सभी व्यवसायिक वाहन स्वामी अपने-अपने वाहन में अंदर भाग में वाहन संख्या, अपना मोबाइल नंबर व पत्ता अंकित कर ऐसे जगह प्रदर्शित करेंगे, जहां से सवारी को स्पष्ट दिखायी दे.

-वाहन चालक अनुपयुक्त तरीके से या लंबी अवधि के लिए या अच्छी तरह से प्रकाशित सड़कों पर उच्च बीम का उपयोग नहीं करेगा. वाहन चालक आनेवाले वाहन के निकट पहुंचने पर या जब किसी वाहन के पीछे बहुत आते समय उच्च बीम को नीचे कर देगा.

-चालक को हरे/फॉग लाइट केवल तब जलाएगा, जब कोहरे, धूल, तूफान, बारिश या बर्फ गिरने के कारण दृश्यता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और वह भी केवल हैंड लैप को नीचे गिरा कर.

-वाहनों में रिफलेक्टिव टेप (परावर्तक पट्टी) लगाना अनिवार्य है.

-सभी वाहनों के परिचालन हेतु पथकर, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट एवं बीमा पत्र अद्यतन होना अनिवार्य.

-सड़क पर वाहन बुलाते समय सड़क सुरक्षा संबंधित मानकों का अवश्य अनुपालन करें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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