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Home झारखण्ड बोकारो अयोग्य घोषित उम्मीदवार नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

अयोग्य घोषित उम्मीदवार नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

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अयोग्य घोषित उम्मीदवार नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

बोकारो. समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर नामांकन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया. नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर (एनएलएमटी) गीता चौबे ने क्रमवार प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित प्रावधानों के बारे में बताया. एनएलएमटी गीता चौबे ने उम्मीदवारों के नामांकन के लिए योग्यता व अयोग्यता के बारे में बताया. श्रीमती चौबे ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन प्रपत्र दाखिल करने के दौरान उन्हें शपथ पत्र पढ़ना जरूरी है, उम्मीदवार की आयु नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि तक 25 वर्ष होनी चाहिए,अवकाश के दिन नामांकन प्रपत्र की बिक्री–दाखिल नहीं होगी. सरकारी कंपनियों के सचिव, प्रबंधक व मैनेजिंग अभिकर्ता निर्वाचन के लिए अयोग्य हैं. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया है, वह भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. प्रशिक्षण में नामांकन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, सभी तरह की निर्वाचन से संबंधित जानकारी छह राष्ट्रीय स्तर व तीन राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सूचना देने, सुविधा एप के माध्यम से कार्यों के निष्पादन, निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय कक्ष के आस -पास निषेधाज्ञा लागू करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.

दी गयी कई जानकारियां :

एनएलएमटी गीता चौबे ने प्रशिक्षण सत्र में उम्मीदवारों के कांस्टीट्यूशनल क्वालिफिकेशन (संवैधानिक योग्यता), कांस्टीट्यूशनल डिसक्वालिफिकेशन (संवैधानिक अयोग्यता), शपथ पत्र, फार्म,अधिसूचना जारी होने की पब्लिक नोटिस, फार्म-01, एफिडेविट फार्म, नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी, उम्मीदवारों की नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन व सामग्री कोषांग के संबंध में कार्य व तैयारी आदि के बारे में जानकारी दी.

ये थे माैजूद :

मौके पर डीडीसी संदीप कुमार,वरीय नोडल पदाधिकारी मेनका, सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ चास ओम प्रकाश गुप्ता,सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, नोडल पदाधिकारी वंदना शेजवलकर,जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रतिभा कुजूर समेत नामांकन कोषांग के अधिकारी एवं कर्मी आदि मौजूद थे.

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