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Bokaro News: जिला प्रशासन ने की आचार संहिता पालन की अपील

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Bokaro News: जिला प्रशासन ने की आचार संहिता पालन की अपील

बोकारो, नगर निकाय चुनाव के मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सुरक्षा व निगरानी व्यवस्था लागू की है. डीइओ सह डीसी अजय नाथ झा ने सभी प्रत्याशियों, समर्थकों, होटल संचालकों, मीडिया प्रतिनिधियों व आम नागरिकों से आदर्श आचार संहिता का पूर्ण पालन करने की अपील की है. किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. शनिवार शाम पांच बजे से चुनाव प्रचार पूर्णतः समाप्त हो गया. इसके बाद सार्वजनिक प्रचार, जुलूस, सभा या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. डोर-टू-डोर संपर्क के नाम पर अनावश्यक भीड़ एकत्र करने या यातायात बाधित करने पर संबंधित प्रत्याशी एवं समर्थकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. जो व्यक्ति संबंधित वार्ड व क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं. चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद क्षेत्र छोड़ना अनिवार्य होगा. बाहरी व्यक्ति मतदाताओं को प्रभावित करने या अवैध रूप से चुनावी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई होगी. निर्धारित अवधि के दौरान पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी. अवैध शराब की बिक्री, भंडारण या वितरण होने पर संबंधित व्यक्तियों व दुकानदारों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी. विशेष छापेमारी दल भी गठित किया गया है. सभी होटल व लॉज संचालकों को निर्देशित किया गया है कि ठहरने वाले व्यक्तियों का वैध पहचान पत्र अनिवार्य रूप से दर्ज करें. मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल का पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, झंडा व अन्य प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए. उल्लंघन की स्थिति में आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जायेगी. मतदान के दिन नगर निगम व परिषद क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. यातायात सुचारु रहे. मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई असुविधा नहीं हो. इसका ध्यान रखें. मीडिया प्रतिनिधियों के लिए प्राधिकार पत्र अनिवार्य मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान केंद्र के निर्धारित दायरे में प्रवेश के लिए वैध प्राधिकार पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति प्रवेश करने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जायेगी. मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल, पेन, पानी की बोतल या अन्य अनावश्यक वस्तुएं ले जाना प्रतिबंधित रहेगा (निर्वाचन कार्य में लगे अधिकृत कर्मियों को छोड़कर). यह व्यवस्था मतदान की गोपनीयता बनाये रखने के लिए लागू किया गया है. मतदाता मतदान के समय केवल इपिक व अन्य वैध पहचान पत्र व मतदाता पर्ची लेकर आये. किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अनावश्यक वस्तुएं मतदान केंद्र पर नहीं लाये. सीसीटीवी निगरानी व सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है. साथ ही दंडाधिकारी, पुलिस बल व उड़नदस्ता टीमों की तैनाती की गयी है. असामाजिक तत्वों के विरुद्ध त्वरित व कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी. जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए शांतिपूर्ण व निर्भीक होकर मतदान करने व नियमों का पालन करने की अपील की गयी है.

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