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Home बिहार सुपौल सुनवाई में अनुपस्थित वीरपुर थानाध्यक्ष दंडित

सुनवाई में अनुपस्थित वीरपुर थानाध्यक्ष दंडित

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सुनवाई में अनुपस्थित वीरपुर थानाध्यक्ष दंडित

– लोक शिकायतों के निवारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीएम सुपौल. डीएम सावन कुमार ने कार्यालय वेश्म से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक शिकायत निवारण से संबंधित द्वितीय अपील के कुल 06 वादों की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान 02 वादों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया, जबकि शेष 04 वादों की अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई. लोक शिकायतों की इस सुनवाई में अंचल अधिकारी, निर्मली व प्रखंड विकास पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे. जबकि अंचल अधिकारी सुपौल कार्यालय वेश्म में स्वयं उपस्थित हुए. सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष, वीरपुर न तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. जिसके कारण संबंधित वाद का निष्पादन संभव नहीं हो सका. इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष, वीरपुर पर दंड स्वरूप एक हजार रुपये का जुर्माने का आदेश दिया. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लोक शिकायतों के निवारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा. प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से आम जनता में यह संदेश गया है कि शिकायतों के समाधान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर है.

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