[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार सुपौल हत्यारोपी पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा

हत्यारोपी पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा

0
हत्यारोपी पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा

सुपौल

शराब के नशे में पुत्र के हत्यारोपी पिता को उत्पाद न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक कुमार मिश्रा ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 24 अप्रैल 2021 को त्रिवेणीगंज थाना अन्तर्गत ग्राम मलहनमा वार्ड नंबर 13 निवासी हरि नारायण शर्मा ने शराब के नशा में अपने पुत्र की हत्या कर दी. संबंधित त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 116/2021 से जनित उत्पाद सत्रवाद संख्या 453/21 में विशेष उत्पाद न्यायालय संख्या प्रथम मिश्र की कोर्ट ने अभियुक्त हरि नारायण शर्मा को धारा 302 भादवि के तहत हत्या का दोषी पाते हुए सजा का ऐलान किया गया. अभियुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई गई. अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अभियुक्त के द्वारा पूर्व में कारा में बिताये गये अवधि का समायोजन किया जायेगा. इस वाद का कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक, (उत्पाद अधिनियम) धर्मेंद्र कामत बहस किया गया. मामले में सात साक्षियों की गवाही करायी गयी.

पुतोहू ने की थी शिकायत

सूचक रेणु देवी ने आरोप लगाया था कि उसके ससुर हरि नारायण शर्मा ने 23 अप्रैल 2021 की रात करीब 10 बजे नशे में धुत्त होकर उसके पति मुकेश कुमार शर्मा की हत्या कर दी. रेणु देवी ने आवेदन में बताया कि घटना वाली रात अपनी लोहे की दुकान से लौटने के बाद मुकेश ने झोपड़ी में सो रहे अपने पिता से दुकान पर जाकर सोने के लिए कहा. लेकिन इसको लेकर पिता-पुत्र में नोकझोंक भी हुई. मुकेश के पेट में चाकू मार दिया. परिजनों द्वारा त्रिवेणीगंज भर्ती कराया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel