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Home बिहार सुपौल अंचल कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में डीएम ने राजस्व अधिकारी को किया कार्यमुक्त

अंचल कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में डीएम ने राजस्व अधिकारी को किया कार्यमुक्त

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अंचल कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में डीएम ने राजस्व अधिकारी को किया कार्यमुक्त

– जिला स्थापना शाखा में दिया योगदान करने का आदेश – अनियमितता और लापरवाही मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी त्रिवेणीगंज. अंचल संबंधित कार्यों में लापरवाही करना राजस्व अधिकारी को काफी महंगा पड़ गया. डीएम सावन कुमार ने कड़ी कार्यवाही करते हुए अंचल के राजस्व पदाधिकारी राकेश कुमार को राजस्व संबंधित कार्य से मुक्त करते हुए जिला स्थापना शाखा में योगदान का निर्देश दिया है. डीएम के कार्यवाही से अंचल कर्मियों में हड़कंप मच गया है. दरअसल, त्रिवेणीगंज अंचल में ऑनलाइन दाखिल-खारिज मामलों के निबटाने में हो रही देरी और लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि जिला स्तर पर समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 75 दिनों से अधिक समय से लंबित 58 ऑनलाइन दाखिल-खारिज मामलों का निबटारा अंचल प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है. राज्यस्तरीय बैठक में भी इस संबंध में गंभीर टिप्पणियां की गयी थी. इसके बाद भूमि सुधार उपसमाहर्ता त्रिवेणीगंज द्वारा मामलों की विस्तृत जांच की गयी. समीक्षा में कई अनियमितताएं सामने आयी. जिसमें बिना किसी उचित कारण के लंबे समय तक मामलों को लंबित रखना, आपत्ति लगाने वाले व्यक्ति की प्रासंगिकता की जांच किए बिना बार-बार सुनवाई की तारीख निर्धारित करना, जिन मामलों में कानूनन स्वतः दाखिल-खारिज होना चाहिए. उन्हें भी अनुचित रूप से लंबित रखना, कई मामलों में आदेश पारित न कर फाइल को अनावश्यक रूप से रोके रखना हैं. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है. यदि निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा नहीं होता है तो विभागीय कार्रवाई की जायेगी. समाहर्ता के निर्देशानुसार त्रिवेणीगंज अंचल अधिकारी व संबंधित कर्मियों को सभी लंबित दाखिल-खारिज मामलों का 06 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निबटारा करना होगा. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में कोई भी अधिकारी व्यक्तिगत कारणों से कार्य में विलंब न करें. सभी ऑनलाइन आवेदन प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किए जाएं. इस आदेश की प्रति राजस्व अधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अंचल अधिकारी एवं जिला स्थापना शाखा सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गयी है.

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