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Home बिहार सुपौल नव निर्मित भवन में शिफ्ट करने के आदेश की अवहेलना पर विभाग सख्त, सेविका के विरुद्ध होगी कार्रवाई

नव निर्मित भवन में शिफ्ट करने के आदेश की अवहेलना पर विभाग सख्त, सेविका के विरुद्ध होगी कार्रवाई

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नव निर्मित भवन में शिफ्ट करने के आदेश की अवहेलना पर विभाग सख्त, सेविका के विरुद्ध होगी कार्रवाई

छातापुर. प्रखंड के माधोपुर पंचायत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 70 की सेविका ममता कुमारी के विरुद्ध विभाग एक्शन मोड में है. सीडीपीओ द्वारा निरीक्षण में केंद्र पर बच्चों की कम उपस्थिति पर विभाग का डंडा चला है. वहीं झोपड़ी में संचालित केंद्र को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करने के आदेश की अवहेलना पर विभाग सख्त नजर आ रहा है. इस संदर्भ में सीडीपीओ कार्यालय से पत्रांक 193 दिनांक 21 मई 2026 को सेविका को पत्र प्रेषित किया गया. पत्र की प्रतिलिपि महिला पर्यवेक्षिका को भी भेजकर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं. बताया गया है कि बीते 21 मई को सीडीपीओ के द्वारा केंद्र का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान केंद्र पर मात्र 15 बच्चे उपस्थित पाये गये. इन बच्चों को पोषाहार के तौर पर दूध भी नहीं दिया गया था. लिहाजा बच्चों की कम उपस्थिति और दूध नहीं देने पर स्पष्टीकरण पूछते हुए दो कार्य दिवस के अंदर जवाब मांगा गया है. वहीं अनुपस्थित 25 बच्चों के पोषाहार समतुल्य राशि सेविका के मानदेय से कटौती की गई है. पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत के द्वारा नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र भवन में दो कार्य दिवस के अंदर केंद्र का संचालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. यह केंद्र अभी भी पूर्व की तरह टूटे फूटे झोपड़ी में ही संचालित है. नये भवन में केंद्र को शिफ्ट करने के लिए 18 सितंबर 2025 को भी पत्र भेज गया था. दो कार्य दिवस के अंदर आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सेविका के विरुद्ध विभागीय व अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारी को प्रतिवेदन भेज दिया जायेगा.

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