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इन्टेक कैपेसिटी मामले में 181 निजी विद्यालयों को अल्टीमेटम

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इन्टेक कैपेसिटी मामले में 181 निजी विद्यालयों को अल्टीमेटम
सांकेतिक तस्वीर

प्रतिनिधि, सीवान. प्रस्वीकृति प्राप्त 181 निजी विद्यालयों को इन्टेक कैपेसिटी अपडेट मामले में शिक्षा विभाग ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. समय सीमा समाप्त होने के बाद विभाग कार्रवाई करेगा. विभागीय नियमानुसार प्रस्वीकृत प्राप्त निजी विद्यालयों को वर्ग एक में नामांकन लेने वाले सीटों की संख्या को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी है. इसके आधार पर ही विभाग संबंधित विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 फीसदी अलाभकारी बच्चों की सीेटें नामांकन के लिए तय करता है. जिले में प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों की संख्या 590 है. जिसमें 181 निजी विद्यालयों ने इन्टेक कैपेसिटी को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है. इधर इस मामले में पांच फरवरी को जारी अंतिम स्मार पत्र में डीइओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि पूर्व में निजी विद्यालयों को इन्टेक कैपेसिटी अपडेट करने हेतु निदेशित किया गया था. जहां अनुपालन नहीं होने की स्थिति में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी. बावजूद इसके अद्ययावधि तक इन्टेक कैपेसिटी अपडेट नहीं किया गया है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का स्पष्ट उल्लंघन है. वहीं संबंधित सभी विद्यालयों को 24 घंटे के अंदर इन्टेक कैपेसिटी अपडेट करने का निर्देश डीइओ ने दिया है. बताते चलें कि इस मामले में बिहार बाल अधिकार बाल संरक्षण आयोग भी संज्ञान ले चुका है और इसे निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कुंद करना माना है. आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी व डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान को स्थिति स्पष्ट करने से संबंधित पत्र 22 जनवरी को जारी किया था. बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संज्ञान लेने के बाद डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान जय कुमार की अनुशंसा पर डीइओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रस्वीकृति प्राप्त 245 निजी विद्यालयों से 27 जनवरी को स्पष्टीकरण पूछा था. जिसके बाद कुछ विद्यालयों ने इंटेक कैपेसिटी को अपडेट किया गया है. बावजूद इसके 181 निजी विद्यालयों ने विभागीय निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया है और इंटेक कैपेसिटी को अपडेट नहीं किया है. बोले अधिकारी इन्टेक कैपेसिटी अपडेट मामले में 181 प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है. सभी को अंतिम स्मार पत्र जारी किया गया है. बावजूद इसके निर्धारित समय सीमा के भीतर इन्टेक कैपेसिटी अपडेट नहीं करते हैं तो विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जायेगा. राघवेंद्र प्रताप सिंह, डीइओ

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