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Home बिहार सीवान नौ मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

नौ मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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नौ मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
सांकेतिक तस्वीर

सीवान. त्वरित न्याय प्रदान करने व लंबित वादों को कम करने को लेकर आगामी नौ मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला लोक विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष माेतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में व्यवहार न्यायालय सभागार में बुधवार को बैठक हुई. बैठक के दौरान जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय, पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही विशेष रूप से सुलह योग्य फौजदारी मामले, दीवानी वाद, बैंक ऋण वसूली, श्रम विवाद और वैवाहिक मामलों के निष्पादन पर विस्तार से चर्चा की गई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि शमनीय आपराधिक मामलों, बैंक ऋण, बिजली बिल, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण और मोटर दुर्घटना दावा जैसे मामलों को चिह्नित कर संबंधित पक्षों को ससमय नोटिस तामिला सुनिश्चित किया जाए. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से राजस्व और पुलिस तंत्र का सहयोग प्रदान करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत के माध्यम से त्वरित न्याय मिल सकें. जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि आम जनता इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का आपसी सुलह से निपटारा कर सके. जबकि ट्रैफिक डीएसपी और जिला पंचायत राज पदाधिकारी से यह कहा गया कि अपने-अपने क्षेत्रों (यातायात चालान और ग्रामीण विवाद) से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु विशेष कार्य योजना बनाएं. अंत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आमजनों से अपील की है कि वे आगामी नौ मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में हिस्सा लेकर अपने वादों का त्वरित, सुलभ और अंतिम रूप से निपटारा कराएं.

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