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Home बिहार सीवान बिना ट्रेड लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों पर नगर परिषद सख्त

बिना ट्रेड लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों पर नगर परिषद सख्त

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बिना ट्रेड लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों पर नगर परिषद सख्त
सांकेतिक तस्वीर

सीवान. नगर परिषद क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं.जिनका ट्रेड लाइसेंस पंजीकरण नहीं कराया गया है.इससे नगर परिषद को भारी राजस्व की क्षति हो रही है. इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद प्रशासन ने सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का ट्रेड लाइसेंस पंजीकरण सुनिश्चित कराने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. गठित टीम में सहायक रवि कुमार मांझी के साथ कर संग्रहकर्ता विकास कुमार, अर्जुन चौहान, अजून प्रसाद एवं सोनू कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है.सभी कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे नगर परिषद क्षेत्र सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क प्राप्त करते हुए एक माह के भीतर ट्रेड लाइसेंस पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ विपिन कुमार ने निर्देश दिया है कि यदि किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया जाता है तो उनके नोटिस निर्गत करते हुए आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. शुक्रवार को नगर परिषद की टीम ने कचहरी रोड एवं जेपी चौक क्षेत्र में दुकानदारों से संपर्क किया.टीम ने दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस के महत्व की जानकारी दी तथा उन्हें आवेदन का निर्धारित प्रारूप भी उपलब्ध कराया. इस दौरान दुकानदारों को बताया गया कि ट्रेड लाइसेंस न केवल कानूनी अनिवार्यता है, बल्कि इससे नगर परिषद को राजस्व प्राप्त होता है. जिसका उपयोग शहरी क्षेत्र के विकास, सफाई, सड़क, जलापूर्ति एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाता है. नगर परिषद की टीम को यह भी जानकारी हुई की पूरे शहरी क्षेत्र में लगभग 11 हजार विभिन्न प्रतिष्ठानों ने बिजली कंपनी से व्यावसायिक कनेक्शन ले रखा है.इसे आधार बनाकर भी सभी दुकानदारों से अपील की जा रही है कि वे शीघ्र ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन करें और नगर परिषद के साथ सहयोग करें. टीम ने दुकानदारों को आश्वस्त किया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करने पर लाइसेंस निर्गत करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.

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