[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार सीवान पेट्रोल पंपों पर मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा अनिवार्य

पेट्रोल पंपों पर मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा अनिवार्य

0
पेट्रोल पंपों पर मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा अनिवार्य
सांकेतिक तस्वीर

सीवान. जिले के सभी पेट्रोल पंपों के मालिकों को अब आम जनता को निःशुल्क हवा, स्वच्छ शौचालय और पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने परिवहन शाखा के माध्यम से आदेश जारी किया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों पर बाध्यकारी रहेगा. आदेश के अनुसार पेट्रोल पंपों पर वाहनों के टायरों में मुफ्त हवा देने की व्यवस्था अनिवार्य होगी. इसके लिए किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकेगा. एयर मशीन को हर समय कार्यशील स्थिति में रखना होगा. इसके साथ ही पेट्रोल पंप परिसर में आम जनता के उपयोग के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं चालू शौचालय की व्यवस्था करना जरूरी होगा. यह सुविधा ग्राहक एवं गैर-ग्राहक दोनों के लिए निःशुल्क होगी. महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी. जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी पेट्रोल पंपों पर आम नागरिकों के लिए स्वच्छ एवं पीने योग्य निःशुल्क पेयजल उपलब्ध कराया जाए. साथ ही पंप परिसर के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा.

लाइसेंस भी हो सकता है रद्द

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन सुविधाओं के उपयोग के बदले किसी भी प्रकार का शुल्क लेना अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा. आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर पेट्रोलियम अधिनियम 1934, पेट्रोलियम नियम 2002, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. जरूरत पड़ने पर पेट्रोल पंप का लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है.आदेश के अनुपालन की जांच के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकृत अधिकारी समय-समय पर पेट्रोल पंपों का निरीक्षण करेंगे.जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश की प्रति पंप परिसर में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel