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बिना नक्शे के ही बन रहे हैं घर

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बिना नक्शे के ही बन रहे हैं घर
सांकेतिक तस्वीर

प्रतिनिधि, महाराजगंज. महाराजगंज नगर पंचायत क्षेत्र में आवासीय एवं व्यावसायिक भवन का निर्माण बिना परमिशन व नक्शा स्वीकृत कराये धड़ल्ले से हो रहा है. पिछले कई साल से ऐसा ही चल रहा है. नगर पंचायत क्षेत्र में शहर कि बसावट आने वाले दिन में बहुत ही सघन हो जाएगी. ऐसे परिस्थिति में अभी जितने भी भवन का निर्माण हो रही है वहा रास्ता गली के लिए समस्या आ रही है. नियमानुसार नक्शे को नगर पंचायत से स्वीकृत कराना अनिवार्य होता है. लेकिन पैसे बचाने के लालच में लोग बनवाए गए नक्शे को पास नहीं करवाते हैं. बिना परमिशन मनमर्जी से भवन निर्माण कराते हैं. जो लोग नक्शा पास करवाते हैं तो नक्शे के अनुसार काम नहीं करवाते हैं.अनुमंडल बनने के बाद महाराजगंज का विस्तार तेजी से हो रहा है. बीते 36 साल में कस्बा करीब 3 किलोमीटर दायरे में बस गया है.वर्तमान में कस्बे का विस्तार मौनिया स्थान, रगड़गंज से आगे भी भवन निर्माण कार्य जोरों पर चल रहे हैं. नगर क्षेत्र में हर साल दर्जनों की संख्या में नये मकान और व्यावसायिक परिसर बन रहे हैं. मकान बनाने से पूर्व नियमानुसार नगर पंचायत से अनुमति और नक्शा पास कराना जरूरी है. लेकिन कस्बे में 65 फीसदी से भी ज्यादातर लोग भवन निर्माण से पहले नगर पंचायत से परमिशन और नक्शा पास नहीं करवाते हैं. नक्शा पास कराने के लिए करनी पड़ती है भागदौड़ भवन निर्माण करा रहे लोगों का कहना है कि नगर पंचायत से मकान की परमिशन आसानी से नहीं मिलती है. आवेदकों को अधिकारी- कर्मचारी कार्यालय के कई चक्कर कटवाते हैं. इसी झंझट के चलते लोग भवन बनाने से पहले अनुमति लेने से बचते हैं. यह भी शिकायत है कि बिना परमिशन भवन निर्माण के मामलों में कार्रवाई के नाम पर संबंधित कर्मचारी सुविधा शुल्क लेकर खामोश हो जाते हैं. अग्निश्मन से भी लेना होगा एनओसी नगर पंचायत क्षेत्र में नियमानुसार घर या बिल्डिंग बनाने के लिए कि अग्निशमन विभाग से भी एनओसी लेना अनिवार्य है. क्योंकि शहर के बसावट को देखते हुए ऐसा कही भी नहीं दीखता कोई भी व्यक्ति जो बड़े बड़े बिल्डिंग संकीर्ण गलियों में ऊंचे ऊंचे घर बना ले रहे है वे अग्निश्मन से एनओसी लिए होंगे. कई जगह पर तो ऐसे ऐसे गलियों में घर बन गए है जहां पर अग्निश्मन कि गाड़िया भी नहीं पहुंच पायेंगी. जहां पर मुश्किल से दो पहिये गाड़ी जा पाती है. क्या कहते हैं अधिकारी घर बनाने से पूर्व नक्शा पास कराना अनिवार्य है. कुछ घर बिना नक्शा के बन रहे है, उन पर कार्रवाई की जायेगी. हरिश्चंद्र, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत महाराजगंज.

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