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अब निजी स्कूलों का भी होगा निरीक्षण

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अब निजी स्कूलों का भी होगा निरीक्षण

सीवान. सरकारी विद्यालयों की तर्ज पर अब प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण होगा.शिक्षा विभाग के पोर्टल पर बिना पंजीयन के चल रहे निजी स्कूलों पर निरीक्षण के दौरान ही नकेल कसी जाएगी. शिक्षा विभाग द्वारा जो निरीक्षण टीम सरकारी स्कूलों के लिए बनाई गई है, वही टीम सभी निजी स्कूलों का भी निरीक्षण करेगी.जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक जिले में 322 ऐसे स्कूल हैं, जो शिक्षा विभाग में रजिस्टर्ड है. शेष स्कूल बिना पंजीयन के ही संचालित किया जा रहे है.डीइओ राजेन्द्र सिंह ने बताया कि फिलहाल बीईओ को प्रखंड अंतर्गत मौजूद स्कूलों के जांच का निर्देश दिया गया है.अब निरीक्षण कर्मी भी स्कूलों की जांच करेंगे. निरीक्षण कर्मी जिस क्षेत्र में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने जाते हैं, उस क्षेत्र में उनके द्वारा एक सप्ताह में कम से कम 10 से 15 स्कूलों का निरीक्षण किया जायेगा. निरीक्षण रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को देंगे.वही निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी निजी स्कूल का पंजीयन शिक्षा विभाग में नहीं हुआ, तो ऐसे स्कूलों को चिह्नित करते हुए उसे सील करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.साथ ही निजी स्कूल प्रबंधन पर शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए राशि के तहत जुर्माना भी लगाया जायेगा. निजी स्कूल से निरीक्षण कर्मी 15 विन्दुओं की लेंगे जानकारी शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों के निरीक्षण को लेकर 15 तरह के कालम बनाकर एक फार्मेट जारी किया गया है. इसके तहत ही सभी जानकारियां निजी स्कूल से निरीक्षण कर्मी को लेने होंगे.फार्मेंट के अनुसार निरीक्षण कर्मी निजी स्कूल से आरटीई के तहत नामांकन लेने वाले बच्चों की जानकारी, यू-डायस कोड, ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन, कुल शिक्षक और कर्मी की संख्या, स्कूल की ओर से संचालित किए जाने वाले वाहनों का पंजीयन, वाहन के मानक, वाहन चालक की संख्या, स्कूल परिसर का क्षेत्र, अग्नि सुरक्षा, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था की रिपोर्ट लेंगे.इस रिपोर्ट को जिला शिक्षा विभाग को देंगे. निजी स्कूल संचालकों में मचा हड़कंप जिला में अभी तक 322 निजी स्कूलों का प्रस्वीकृति मिला है.गैर कानूनी रूप से लगभग सैकड़ों स्कूल संचालित हो रहे है.इन स्कूलों में मानकों का पालन नही हो रहा है.इन स्कूलों की संचालन में स्थानीय शिक्षा कर्मियों की मिलीभगत से इंकार नही किया जा सकता है.अब विभाग द्वारा जारी आदेश के पालन करने से अवैध रूप से संचालित निजी स्कूलों पर अंकुश लगेगी.विभाग के इस फरमान से निजी स्कूलों के संचालकों में हड़कंप मच गया है.

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