[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार सीतामढ़ी पांच वर्ष पूर्व युवक की हत्या मामले में दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

पांच वर्ष पूर्व युवक की हत्या मामले में दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

0
पांच वर्ष पूर्व युवक की हत्या मामले में दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी). पांच वर्ष पूर्व युवक की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-14 सांची मिश्रा की कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनायी है. सजा पाने वालों में मेजरगंज (अब सुप्पी) थाना क्षेत्र के नरहा गांव निवासी मधुरेंद्र सिंह के पुत्र मनीष कुमार सिंह एवं उपेंद्र सिंह के पुत्र विकास कुमार सिंह शामिल है. कोर्ट ने दोनों को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड तथा 27 आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामवृक्ष ठाकुर ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मधुशंकर सिंह ने पक्ष रखा. मालूम हो कि कोर्ट ने 23 नवंबर को सुनवाई के बाद दोनों को मामले में दोषी करार दिया था. वहीं, इस मामले के अन्य एक आरोपी सबौर सिंह उर्फ बाना सिंह को साक्ष्य के आभाव में रिहा करने का आदेश दिया गया था.

— क्या है पूरा मामला

मेजरगंज थाना(अब सुप्पी) क्षेत्र के मुरादपुर नरकटिया गांव निवासी रंजन कुमार सिंह ने अपने भाई निखिल कुमार की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की बाबत 19 सितंबर 2019 को मेजरगंज थाना को आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में बताया था कि वह घटना के दिन संध्या 4.00 बजे में अपने भाई निखिल कुमार सिंह के साथ बाजार सब्जी लेने गया था. जहां मोटरसाइकिल पर सवार उक्त दोनों आरोपी सहित कुछ अन्य लोग उसके भाई निखिल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel