मोतिहारी से राज निखिल की रिपोर्ट
Second Hand Vehicle Buy: अगर आप सेकेंड हैंड बाइक या कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दबाजी भारी पड़ सकती है. मोतिहारी पुलिस ने लोगों को आगाह किया है कि बिना जांच-पड़ताल के पुरानी गाड़ी खरीदना आपको कानूनी मुश्किल में डाल सकता है.
पूर्वी चंपारण में चोरी की गाड़ियों की खरीद-बिक्री और फर्जी दस्तावेजों के जरिए हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए मोतिहारी पुलिस ने यह एडवाइजरी जारी की है.
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डीटीओ में जरूर कराएं दस्तावेजों का सत्यापन
मोतिहारी सदर डीएसपी-2 जितेश कुमार पांडेय ने लोगों से अपील की है कि पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और उससे जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में जरूर कराएं.
उन्होंने कहा कि कई लोग बिना सत्यापन किए वाहन खरीद लेते हैं. बाद में पता चलता है कि वाहन चोरी का है या उसके दस्तावेज फर्जी हैं, जिससे खरीदार भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं.

फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच रहे चोरी की गाड़ियां
पुलिस के अनुसार, कुछ गिरोह चोरी की गाड़ियों के फर्जी कागजात तैयार कर उन्हें बाजार में बेच रहे हैं.
ऐसे मामलों में आम लोग कम कीमत के लालच में बिना जांच किए वाहन खरीद लेते हैं. बाद में पुलिस जांच के दौरान वाहन जब्त होने और कानूनी कार्रवाई जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
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खरीद से पहले रखें इन बातों का ध्यान
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डीटीओ से सत्यापित कराएं.
- आरसी, इंश्योरेंस और अन्य दस्तावेजों की जांच करें.
- वाहन के स्वामित्व और रिकॉर्ड की पुष्टि करें.
- पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान करें.
- किसी भी संदिग्ध सौदे से बचें.

क्या बोली मोतिहारी पुलिस?
डीएसपी जितेश कुमार पांडेय ने कहा कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.
उन्होंने लोगों से अपील की कि वाहन खरीदने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें. इससे न केवल खरीदार का पैसा और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि चोरी की गाड़ियों के अवैध कारोबार पर भी प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी.
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