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Home बिहार सासाराम मानव तस्करी से जुड़े मामले में दो दोषी को 14 वर्ष कारावास की सजा

मानव तस्करी से जुड़े मामले में दो दोषी को 14 वर्ष कारावास की सजा

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मानव तस्करी से जुड़े मामले में दो दोषी को 14 वर्ष कारावास की सजा
सांकेतिक तस्वीर

प्रतिनिधि, सासाराम कोर्ट डेहरी थाना क्षेत्र के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन से एक वर्ष पूर्व मानव तस्करी के लिए ले जा रहे सात नाबालिगों की बरामदगी से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, विजयेंद्र कुमार राय के न्यायालय ने दो अभियुक्त श्रवण कुमार व सुदेशी यादव को दोषी पाते हुए 14-14 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. श्रवण कुमार कलाकर्मा, बैरियाडीह छतरपुर, पलामू व सुदेशी यादव निवासी चोखड़ा, छतरपुर, पलामू के रहनेवाले हैं. वहीं, दोनों को एक-एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है. मामले की प्राथमिकी रेल्वे थाना कांड संख्या 21/2024 में दर्ज हुई थी. जिसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 164/2025 में चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक हुसैन इजहार अंसारी ने बताया कि मामला 20 नवंबर 2024 को दिन 1:00 बजे डेहरी रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस डेहरी के संज्ञान में आया था. जहां रेलवे पुलिस ने सर्कुलेटिंग एरिया के माइक्रो कार्यालय के पास कार पार्किंग के पास से सात नाबालिग बच्चों के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने बताया कि वे सातों नाबालिगों को धनबाद- कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन से आंध्रप्रदेश ले जाने वाले थे. जहां आंध्रप्रदेश के गुटूर में बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी में बच्चों से काम करवाना था. सभी बच्चे झारखंड के अलग-अलग जगहो से लाये गये थे. जिन्हें उनके माता-पिता को प्रति बच्चा 2-2 हजार रुपये व प्रति माह पैसा भेजने का लालच देकर अभियुक्तों ने बच्चों को अपने कब्जे में लिया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में कुल नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

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