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Home बिहार सासाराम शहर में तीन अक्तूबर से लागू हो जायेंगे नये ट्रैफिक नियम

शहर में तीन अक्तूबर से लागू हो जायेंगे नये ट्रैफिक नियम

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शहर में तीन अक्तूबर से लागू हो जायेंगे नये ट्रैफिक नियम

सासाराम सदर. शहर के पुराने जीटी रोड को जाम से निजात दिलाने के लिए डीएम उदिता सिंह ने सोमवार को नयी ट्रैफिक व्यवस्था का खाका विभागीय अधिकारियों को दिया है. नया नियम आगामी तीन अक्तूबर से शहर में लागू हो जायेगा. नये ट्रैफिक फरमान पर यातायात संबंधित अफसरों ने रूट चार्ट को लेकर कार्य करना शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि पूर्व डीएम नवीन कुमार ने भी शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए कई तरह का नियम लागू कराया था. उस नियम से थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिली थी. अब नये नियम से अच्छी यातायात व्यवस्था मिलने की संभावना है. लेकिन, जिम्मेदार लोगों को इसका कड़ाई और ईमानदारी से पालन कराना होगा.

नयी ट्रैफिक व्यवस्था पर एक नजर

बसों का संचालन- बक्सर, मोहनिया, वाराणसी, रांची, जमशेदपुर, कोलकता, पटना, गया, डोभी, औरंगाबाद व डिहरी की ओर से आने-जाने वाली बसों का परिचालन न्यू बस स्टैंड, बेदा से होगा.

करगहर मोड़- (ए) भारी वाहनों (3000 किलो से अधिक) का करगहर मोड़ पर यू टर्न निषेध रहेगा, जबकि 3000 किलो भार वाले वाहनों का करगहर मोड़ से यू टर्न करने की अनुमति रहेगी.

(बी) भारी वाहन दाहिना टर्न के लिए रेलवे मैदान बौलिया मोड़ के पास बने कट से यूटर्न लेंगे.

पोस्ट ऑफिस चौक के पास परिवर्तित यातायात प्रबंधन

-आरा की ओर से रेलवे पुल से आने वाले वाहनों को दाहिना टर्न निषेध रहेगा.

-हल्के वाहन दाहिने टर्न के लिए नेहरू पार्क के पास बने कट से यू-टर्न लेंगे.

-भारी वाहन बौलिया मोड़ के पास बने कट से यू-टर्न लेंगे.

-सभी ऑटो-टोटो या अन्य वाहन सड़क के किनारे उजले रेखा के बाहर एक कतार में पार्किंग करेंगे या यात्री को बैठाएगें.

धर्मशाला चौक के पास परिवर्तित यातायात प्रबंधन

-धर्मशाला चौक क्राॅसिंग सभी प्रकार के वाहनों के लिए पूर्णतः बंद रहेगा.

– हल्के वाहन फल मंडी व रेलवे मैदान के पास बने कट से यू-टर्न लेंगे.

-भारी वाहन फजलगंज एवं रेलवे मैदान, बौलिया मोड़ के पास बने कट से यू-टर्न लेंगे.

-सभी ऑटो-टोटो व अन्य वाहन सड़क के किनारे उजली रेखा के बाहर एक कतार में पार्किंग करेंगे या यात्री को बैठायेंगे

नो इंट्री प्वाइंटस

– शहर में भारी वाहन व माल वाहक (कॉमर्शियल वाहन 3000 केजी से अधिक) के वाहनों का 07:00 पूर्वाह्न से 09:00 अपराह्न तक प्रवेश निषेध रहेगा और नो इंट्री के समय अवधि में शहर में किसी भी प्रकार की लोडिंग एवं अनलोडिंग करना पूर्णतः बंद रहेंगा.

– नो इंट्री के अनुपालन के लिए शहर में चार नो इंट्री प्वाइंटस निम्न हैं-एसपी जैन कॉलेज चौक, मोकर नहर पुल, कुम्हऊ गेट, बाराडीह नहर पुल

– नो एंट्री में प्रवेश करने पर प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा एमबी एक्ट के तहत शमन की राशि अधिरोपित की जाएगी. साथ ही पुलिस सहायता केंद्र कुम्हऊ गेट, बेदा बस स्टैंड, करगहर मोड़, एसपी जैन मोड़, धर्मशाला मोड़, बाराडीह चेकपोस्ट व मोकर यातायात पोस्ट में अधिरोपित किया जाएगा.

– जिला समाहरणालय के सामने रौजा रोड जो कि रौजा गेट से शेरशाह सूरी के मकबरा की ओर जाने वाला पथ वन-वे रहेगा, जिससे शेरशाह सूरी के मकबरा की ओर से पुरानी जीटी रोड स्थित रौजा गेट की तरफ किसी भी वाहन को ले जाना निषेध रहेगा.

इन जगहों पर व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिनियुक्त होंगे पुलिस बल1 एसपी जैन मोड़

2 कुमाऊं गेट

3 मोकर नहर पुल4 बाराडीह नहर पुल5 धर्मशाला चौक6 पोस्ट ऑफिस चौक7 करगहर मोड़

8 हॉस्पिटल गेट9 रौजा रोड गेट

10 प्रभाकर मोड

11 नेहरू पार्क गेट

12 फल मंडी

13 सासाराम कोर्ट

14 बेदा नहर मोड़

15 बौलिया मोड़

16 गौरक्षणी दुर्गा मंदिर17 बाजार समिति गेट तकिया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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