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Home बिहार सासाराम हद में रहें दुकानदार, बाहर निकाला सामान, तो देना होगा टैक्स

हद में रहें दुकानदार, बाहर निकाला सामान, तो देना होगा टैक्स

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हद में रहें दुकानदार, बाहर निकाला सामान, तो देना होगा टैक्स

सासाराम नगर. नगर निगम पांच सैरातों की वसूली विभागीय कर रहा है. इनमें गोला बाजार भी शामिल है. गोला बाजार में अबतक टैक्स की वसूली सब्जीवालों से, रिक्शा वालों से, सड़क पर दुकान लगानेवालों से होती थी. लेकिन, शुक्रवार को स्थायी दुकानदारों से भी 10 रुपये टैक्स की वसूली निगम ने की, जो बात सासाराम व्यापार मंडल के पास पहुंची. इसपर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित आर्या ने निगम के कर्मियों से बात की और उनसे पूछा कि स्थायी दुकानदार, जो किराये के मकान में दुकान लगाये हैं. उनसे 10 रुपये की टॉल की वसूली क्यों की गयी है? इसको लेकर शनिवार को निगम के टैक्स तहसीलदारों के साथ बैठक भी हुई, जिसमें में निगम के तहसीलदार ने बताया कि टॉल की वसूली उनसे की गयी है, जो अपने दुकान से पांच फुट बाहर सामान रख कारोबार कर रहे हैं. इस बैठक के बाद बीच का रास्ता निकाला गया. साथ ही निगम के कर्मियों ने कारोबारियों को यह भी बताया कि किन-किन कार्यों का निगम गोला बाजार में टैक्स लेगा. नगर निगम भले ही गोला बाजार में दुकानों से बाहर सामान रख कारोबार करनेवाले दुकानदारों से टॉल वसूली कर रहा है. लेकिन, निगम क्षेत्र के ही धर्मशाला रोड, अड्डा रोड, अस्पताल रोड, जीटी रोड, सासाराम-आरा मुख्य पथ, रौजा रोड व करगहर रोड जैसी मुख्य सड़कों पर कारोबारी पांच फुट से अधिक दुकान निकाल कारोबार कर रहे हैं. लेकिन, इनसे टॉल की वसूली नहीं की जाती है. बल्कि इनपर अतिक्रमण अभियान के दौरान कार्रवाई की जाती है. हालांकि पिछले कई वर्षों से कुछ सड़कों पर अतिक्रमण अभियान भी नहीं चला है, जिसमें अड्डा रोड, अस्पताल रोड, धर्मशाला रोड, सासाराम-आरा रोड, रौजा रोड और करगहर रोड व अन्य शामिल हैं.

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