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कैती और हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

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कैती और हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

सासाराम कोर्ट. जिला व्यवहार न्यायालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार जैन की अदालत ने डकैती व हत्या से जुड़े तीन साल पुराने मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी सनी देओल उर्फ धनजी पासवान निवासी चंद्रकैथी, चेनारी को 35 हजार रुपये जुर्माने समेत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. मामले की प्राथमिकी सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 472/2021 में दर्ज हुई थी. मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 589/ 2022 में चल रहा था. इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता लोक अभियोजक सुदर्शन सिंह ने बताया कि घटना 29 दिसंबर 2021 की सुबह 3:30 बजे हुई थी. मामले के सूचक इंद्राज सिंह निवासी सागर, मध्य प्रदेश अपना माल पीएचइडी का पाइप ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MP- 21 H 1717 में बोकारो, झारखंड से लोड कराकर मध्य प्रदेश के सागर जा रहे थे. रास्ते में सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के माउंटेन व्यू होटल के पास ट्रक चालक सुदामा पटेल और खलासी जगमोहन पटेल ट्रक खड़ा कर उसके चारों चक्के और अन्य पार्ट्स को देख रहे थे. इस बीच, अभियुक्त अपने अन्य दो साथियों के साथ बाइक से वहां पहुंचा और तीनों लोगों को कट्टा का भय दिखाकर उनसे पैसा छीनने लगा. विरोध करने पर अभियुक्त तीनों लोगों पर गोली चलाने लगे. सुदामा पटेल (चालक) को सीना और जगमोहन पटेल (खलासी) को हाथ में गोली लग गयी. सूचक के पैर के पास से गोली निकल गयी. घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अपराध अपनी मोटरसाइकिल से शिवसागर की तरफ भाग निकले. इस घटना में गंभीर रूप से जख्मी सुदामा पटेल की अस्पताल जाने के दौरान मौत हो गयी थी. इस मामले में कोर्ट ने अन्य दो अभियुक्तों सेराज अली और सुभाष कुमार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

छेड़खानी के मामले में दोषी को चार साल की कैद

14 वर्षीया किशोरी से छेड़खानी से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम के न्यायालय ने दोषी विक्रमा चौधरी निवासी सत्तर बिगहवा, नोखा को चार साल की कैद के साथ ही आठ हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनकराज किशोरी ने बताया कि घटना दो साल पूर्व नोखा थाना क्षेत्र में 21 अक्तूबर 2022 को हुई थी. घटना की तिथि को रात 12 बजे अभियुक्त किशोरी के घर में दीवार फांदकर घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा. किशोरी के विरोध करने पर वह मौके से फरार हो गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल पांच लोगों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा आठ के तहत दोषी करार दिया. वहीं, कोर्ट ने विधि सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि पीड़िता को पीड़ित प्रतिकार राशि के अंतर्गत 60 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाये.

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