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Home बिहार सासाराम पूजा पंडाल के लिए 22 शर्तें लागू

पूजा पंडाल के लिए 22 शर्तें लागू

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पूजा पंडाल के लिए 22 शर्तें लागू

सासाराम न्यूज : शांति समिति की बैठक में जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा को लेकर तैयार शर्तों को रख

सासाराम नगर.

दुर्गा पूजा की तैयारी शहर में तेजी से हो रही है, जिसपर प्रशासन की पैनी नजर है. पूजा के दौरान शहर का आपसी सौहार्द न बिगड़े, इसको लेकर कई स्तर पर डीएम के निर्देश के बाद तैयारी की जा रही है. गुरुवार को हुई शांति समिति की बैठक में प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयार शर्तों को रख दिया है, जिसके बाद से कुछ वाट्स एप ग्रुप में चर्चा हो रही है कि इससे बेहतर होगा कि हम पंडाल नहीं बनाएं. इस बार की पूजा के लिए डीएम ने 22 शर्तें रखी हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि जिले में कोई भी नया पंडाल नहीं लगेगा. डीएम ने इन शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट सभी संबंधित अधिकारियों से 28 सितंबर तक मांगी है.

बैठक में डीएम ने तैयारियों पर की चर्चा

गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीआरडीए भवन के सभागार में डीएम उदिता सिंह की अध्यक्षता में जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें पर्व के दौरान बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने समेत सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल समेत कई बिंदुओं पर चर्चा कर डीएम की ओर से निर्णय लिया गया. इस क्रम में नगर पूजा समिति के सदस्यों की ओर से सबसे पहले गंदगी से निजात व बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात रखी गयी. मेयर काजल कुमारी ने कहा कि जहां-जहां पानी का आवश्यकता है, वहां पानी की व्यवस्था की जायेगी. इसकी सूची तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. एमएलसी निवेदिता सिंह ने लोगों से दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है.

दुर्गा पूजा पंडाल बनाने के लिए शर्तें

-पंडाल की स्टेबिलिटी का प्रमाणपत्र व लाइसेंस.

-सभी बिजली के तार सुरक्षा की दृष्टिकोण से ठीक हों.

-डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा.

-प्रत्येक पूजा समिति को एकल लाइसेंस लेना होगा.

-पूजा समिति के सभी सदस्य को एक आइ कार्ड दिया जायेगा, जिसे एसएचओ सत्यापित करेंगे.

-जुलूस के रूट सत्यापन किया जायेगा, अगर कोई भी दिक्कत हो, तो उसे ठीक कर लिया जायेगा.

-कोई भी नया पंडाल नहीं लगेगा.

-सभी पंडालों का एसडीएम के द्वारा सत्यापित किया जायेगा.

-बिना लाइसेंस के कोई भी पूजा कार्यक्रम नहीं होगा.

-प्रत्येक पंडाल में एक राजनीतिक व्यक्ति और एक चौकीदार को टैग करना है व उनकी जिम्मेवारी होगी कि वे सभी शर्तों का अनुपालन कराएं.

-सभी पूजा पंडाल को विसर्जन की तिथि प्रशासन से प्राप्त करना है.

-बिजली व साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी.

-डीजे के इस्तेमाल करने पर आर्थिक दंड का निर्देश दिया गया है व सभी डीजे वाले के साथ बैठक करनी है.

-सभी एसएचओ, एसडीपीओ को रोको-टोको अभियान चलाना है और ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल करना है.

-अनुमंडलस्तरीय शांति समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों को भी बुलाना है.

-बिल्डिंग, अग्निशमन, विद्युत और लाउडस्पीकर की अनुमति सभी पंडाल व पूजा समितियों को लेनी है.

-कोई भी अनुज्ञप्तिधारी बुजुर्ग नहीं होगा.

-पंडाल व जुलूस के कार्यकर्ता की सूची को सत्यापित कराना है.

-अनुमंडलस्तर पर क्यूआरटी का गठन करना है.

-सभी कार्यकर्ता व क्यूआरटी टीम और जुलूस से संबंधित अन्य लोग आइडी कार्ड लगाकर रहेंगे.

-सभी पंडाल में सीसीटीवी और वीडियो कैमरे का इस्तेमाल किया जाना है.

-पंडाल लगाने के बाद यातायात अवरोध न हो, यह भी सुनिश्चित करना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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