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saran news. दुष्कर्मी पिता को सुनायी सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा

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saran news. दुष्कर्मी पिता को सुनायी सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा

छपरा (कोर्ट). पत्नी की मृत्यु के उपरांत नाबालिग पुत्री के साथ लंबे समय तक जबरन शारीरिक सम्बंध बनाने वाले दुष्कर्मी पिता को पोक्सो की विशेष न्यायाधीश स्मिता राज ने सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनायी है. बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने महिला थाना कांड संख्या 19/22 के पोक्सो सत्रवाद संख्या 19/22 में सजा की बिंदु पर सुनवाई की. मामले में लोक अभियोजक सह विशेष पीपी पोक्सो सुरेंद्र नाथ सिंह व सहायक अधिवक्ता अश्वनी कुमार ने बहस करते हुये आरोपित को कठोर से कठोर सजा दिये जाने का न्यायालय से अनुरोध किया तो वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित को कम से कम सजा दिये जाने की कोर्ट से गुजारिश की. दोनों पक्षों की बहस सुनने व न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करते हुए न्यायधीश ने गड़खा थाना क्षेत्र के आरोपी पिता को सजा सुनाई है. न्यायधीश ने आरोपित को पोक्सो की धारा 4 के तहत 10 वर्ष व 25 हजार जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. इसके अतिरिक्त आइपीसी की धारा 376(2)एएफ तथा पोक्सो की धारा-6 में 14-14 वर्ष कठोर सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना, जिसे नहीं देने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी का आदेश दिया. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. वहीं, जिला विधिक प्राधिकार सेवा को पीड़िता को सहायता के रूप में 5 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है. पीड़िता ने 28 मार्च, 2022 को अपनी दादी के साथ महिला थाना में आकर अपने पिता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में कहा था कि मां की मृत्यु के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली. लेकिन दूसरी पत्नी भी छह साल बाद आग लगाकर मर गयी. जिसके बाद पिता ने उसकी मौसी से शादी कर ली और जब भी मैं घर में अकेले रहती तो वह मेरे साथ गलत काम करते थे. विरोध करने पर मुझे मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे. कुछ दिन बाद मौसी की भी गंगा स्नान के दौरान मौत हो गयी. उसके बाद मैं अपने ननिहाल आ गई और 20 मार्च 2022 को होली के दिन पिता से मिलने आयी थी तो पिता ने पुनः बलात्कार किया. मैंने यह सारी बात अपनी दादी से बतायी और उनके साथ महिला थाना पहुंची हूं. मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता, डॉक्टर अनुसंधानकर्ता सहित कुल छह लोगों की गवाही न्यायालय में कराई गयी है.

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