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Home बिहार सारण यदि आपने भी नहीं कराया राशन कार्ड का ई-KYC तो कट सकता है नाम, जानें पूरी प्रक्रिया

यदि आपने भी नहीं कराया राशन कार्ड का ई-KYC तो कट सकता है नाम, जानें पूरी प्रक्रिया

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यदि आपने भी नहीं कराया राशन कार्ड का ई-KYC तो कट सकता है नाम, जानें पूरी प्रक्रिया
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Ration Card Online: सारण जिले के तरैया ब्लॉक के सभागार में सोमवार को मसरख के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रभारी एमओ चंदन कुमार की अध्यक्षता में जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रखंड में चल रहे राशन कार्डधारियों के ई-KYC कार्य की समीक्षा करना और इसे समय पर पूरा कराने को लेकर दुकानदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश देना था.

कैसे होगा ई-KYC ? 

यदि आप राशनकार्ड धारी हैं तो अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर नजदीकी PDS दुकान पर जाएं और वहां पॉश मशीन से आपका आधार कार्ड और बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) से लिंकिंग कर दी जाएगी. 

अपने मोबाईल से ऐसे करें KYC

मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-KYC (फेसियल/ऑनलाइन) करना भी आसान है. यदि आप स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, तो Google Play Store से “Mera eKYC” या “AadhaarFaceRD” जैसे सरकारी ऐप डाउनलोड करें.  ऐप खोलने पर राज्य के रूप में बिहार का चयन करें.

इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज कर OTP के माध्यम से वेरीफिकेशन पूरा करें.  आगे कैमरा एक्सेस की अनुमति दें और मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें, जैसे आंख झपकाना या चेहरे को फ्रेम में रखना, ताकि आपका फेस रिकग्निशन पूरा हो सके. सभी फेज सफलतापूर्वक पूरा होने पर आपका ई-KYC ऑनलाइन हो जाएगा. 

KYC करना है जरूरी 

बैठक में एमओ ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुसार सभी राशन कार्डधारियों का ई-KYC कराना अनिवार्य है, ताकि योजजना का लाभ लेने वालों का नाम राशन कार्ड से न कटे और कोई भी व्यक्ति सरकारी खाद्यान्न से वंचित न हो. 

16 हाजर कार्डधारियों ने नहीं कराया KYC

उन्होंने बताया कि तरैया प्रखंड में कुल 91 हजार राशन कार्डधारी रजिस्टर्ड हैं. इनमें से 75 हजार लोगों का ई-KYC पूरा हो चुका है. अब भी करीब 16 हजार राशन कार्डधारियों ने अपना ई-KYC नहीं कराया है, जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है.

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हट सकता है राशन कार्ड से नाम 

उन्होंने दुकानदारों से समय सीमा के भीतर ई-KYC प्रक्रिया पूरी कराने में लाभुकों की सहायता करने का आग्रह किया. साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि लाभुक 31 दिसंबर तक नजदीकी जनवितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर ई-पॉश मशीन से ई-KYC नहीं कराते हैं, तो उनके नाम राशन कार्ड सूची से हटाए जा सकते हैं और वे खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे.

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