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सारण संसदीय क्षेत्र के लिए कल जारी होगी अधिसूचना, तीन मई तक नामांकन

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सारण संसदीय क्षेत्र के लिए कल जारी होगी अधिसूचना, तीन मई तक नामांकन

छपरा (सदर). सारण संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल से अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन का कार्य शुरू हो जायेगा. नामांकन 26 अप्रैल से एडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी एसएस पांडेय के कार्यालय कक्ष में होगा. नामांकन के लिए पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक समय निर्धारित है. इसे लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अमन समीर के निर्देश पर समाहरणालय परिसर स्थित एडीएम कार्यालय पर नामांकन को ले सभी आवाययक तैयारी की जा रही है. एक ओर जहां उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल की देख-रेख में 20 सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन कक्ष, मुख्य प्रवेश द्वार हेल्प डेस्कआदि अंकित बड़े-बड़े बैनर एडीएम कार्यालय परिसर में लगाये गये है जिससे नामांकन के लिए आने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो. वहीं नामांकन के दौरान विधि व्यवस्था के मद्देनजर सदर एसडीओ संजय कुमार राय तथा एसडीपीओ राजकिशोर सिंह ने एडीएम कार्यालय परिसर का मुआना किया. वहीं एडीएम कार्यालय परिसर की ओर विभिन्न प्रकार के दुकानदारों को भी निर्देशित किया गया कि वे अपने प्रतिष्ठान 26 अप्रैल से पूरी नामांकन अवधि में नहीं लगायेंगे. नामांकन एडीएम कार्यालय कक्ष में तीन मई तक संचालित होगा. वहीं चार मई को नामांकन पत्रों की जांच तथा छह मइ तक नाम वापसी का समय निर्धारित किया गया है. नामांकन के दौरान सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम एसएस पांडेय के सहयोग के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में डीआरडीए निदेशक क्यूम अंसारी तथा मढ़ौरा एसडीओ डॉ प्रेरणा सिंह की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इस दौरान नामांकन स्थल पर हेल्प डेस्क कोषांग का गठन किया गया है. जिसके तहत सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला भूअर्जन पदाधिकारी के जिम्मे हेल्प डेस्क कोषांग का जिम्मा दिया गया है. इस दौरान पर्याप्त संख्या में नामांकन कोषांग व हेल्प डेस्क कोषांग में कर्मियों की तैनाती की गयी है. भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हेल्प डेस्क एवं मतदान कक्ष में सभी आवश्यक व्यवस्था का जिम्मा दिया गया है. इस अवधि में 27-28 अप्रैल तथा एक मई को अवकाश होने के कारण नामांकन नहीं होगा.

नगर पालिका चौक से नगर थाना चौक तक तीन से चार ड्रॉप गेट बनेंगे, वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंधित

नामांकन के दौरान 26 अप्रैल से तीन मई तक नगर थाना चौक से नगरपालिका चौक तक विधि व्यवस्था के मद्देनजर नामांकन अवधि में वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नगर पालिका चौक तथा नगर थाना चौक पर ड्रॉप गेट बनाने के अलावें समाहरणालय के पास भी ड्रॉप गेट बनायें जायेंगे जिससे किसी भी स्थिति में अनाधिकृत रूप से वाहनों का प्रवेश नहीं हो. वहीं विधि व्यवस्था के मद्देनजर एडीएम कार्यालय परिसर से लेकर नगर थाना चौक से म्यूनिस्पल चौक तक दर्जन भर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों के अलावें बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गयी है. जिससे किसी भी स्थिति में उम्मीदवारों या उनके समर्थकों के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा सके.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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