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सारण संसदीय क्षेत्र में नामांकन शुरू, 27- 28 अप्रैल व तीन मई को नहीं होगा नामांकन

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सारण संसदीय क्षेत्र में नामांकन शुरू, 27- 28 अप्रैल व तीन मई को नहीं होगा नामांकन

छपरा (सदर). 20 सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने को ले सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गये है. वहीं निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम शंभू शरण पांडेय के सहयोग के लिए पर्याप्त संख्या में सहायक निर्वाची पदाधिकारी व कर्मी तैनात किए गये है. जिससे नामांकन के दौरान कोई परेशानी नहीं हो. छपरा संसदीय क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल से तीन मई तक नामांकन पत्र दाखिल किया जायेगा. जिसमें 27, 28 अप्रैल एवं एक मई को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं होगा. यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अमन समीर ने भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कही. उन्होंने कहा कि नामांकन तीन मई तक, नामांकन पत्रों की जांच चार मई को, नाम वापसी की तिथि छह मई तक निर्धारित है. जबकि मतदान 20 मई को होगा. इसे लेकर सारण जिले के मढ़ौरा, छपरा, गड़खा, अमनौर, परसा एवं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के कुल 1776 बूथों पर 17 लाख 94 हजार 353 मतदाता मतदान करेंगे. नामांकन की प्रक्रिया पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन तीन बजे तक संपन्न होगी. जिसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को एक प्रस्तावक, जबकि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक या निर्दलीय प्रत्याशी को 10 प्रस्तावक नामांकन के लिए देना होगा.

2000 लोगों को बॉड-डॉउन कराय गया, सात पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा : पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला के अनुसार असामजिक तत्वों के गतिविधियों पर नजर रखते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में दो हजार लोगों को बॉड-डॉउन कराया गया है. वहीं 200 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई करने के साथ-साथ सात लोगों पर आदर्श आचार संहितता के उल्लंघन का मुकदमा विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज किया गया है. यहीं नहीं लगातार नदी मार्ग तथा सड़क मार्ग से शराब का धंधा करने वालों के खिलापु अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है.

यातायात को ले पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट व पुलिस बल तैनात

नामांकन को ले समाहरणालय रोड में नगर थाना चौक से नगरपालिका चौक तक जगह-जगह मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की तैनाती नामांकन अवधि में की गयी थी. वहीं अभ्यर्थियों को समाहरणालय से 100 मीटर की परिधि तक महज तीन गाड़ियों को लेकर जाने की अनुमति दी गयी है. निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में उम्मीदवार समेत अधिकतम पांच लोगों को जाने की अनुमति दी गयी है. नामांकन के दौरान अभ्यर्थियों को जुलूस में झंडा, पटाखा, लाउड स्पीकर, अस्त्र-शस्त्र आदि लेकर आने पर रोक लगायी गयी है.

10 अंतर जिला व अंतराज्जीय चेक पोस्ट बनाये गये

चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन एवं किसी भी अवैध धंधे को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा अंतराज्जीय एवं अंतर जिला चेक पोस्ट बनाये गये है. जिसमें मशरक के अंबेडकर चौक, रसूलपुर चपरैठा टोल प्लाजा, मांझी के बलिया मोड़, ताजपुर, महम्मदपुर, मकेर के रेवाघाट पुल, सोनपुर के शिवबचन चौक, पहलेजा ओपी के जेपी सेतू, डोरीगंज थाना क्षेत्र के वीरकुंवर सिंह सेतु के दक्षीण झंगा चौक, रसूलपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर मोड़ पर चेक पोस्ट बना है. इसके अलावें सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टेटिक सर्विलांस टीम तथा एफएस तैयार किया गया है. जिससे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके. नामांकन को ले शहर के नगर पालिका चौक से नगर थाना चौक के अलावें विभिन्न मार्गों में मजिस्ट्रेट तैनात किए गये थे. वहीं 11 बजे से तीन बजे तक किसी भी तीन पहिया या अन्य बड़े वाहन की समाहरणालय रोड में प्रवेश पर रोक लगायी गयी है. इस अवसर पर नगर आयुक्त सुमित कुमार, एडीएम शंभू शरण पांडेय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रविंद्र कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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