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हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा

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हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा

संवाददाता, छपरा(कोर्ट). आपसी रंजिश में चाय पी रहे एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने आरोपित को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह राजेश कुमार त्रिपाठी ने मढौरा थाना कांड संख्या 411/21 के सत्रवाद संख्या 454/22 में सजा की विंदु पर सुनवाई किया. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने पक्ष रखा तो वहीं बचावपक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित का पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत न्यायधीश ने आरोपित मढौरा थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी उमेश साह को भादवी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा जिसे नही देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि रामपुर निवासी आदित्य कुमार ने 15.7.2021 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि उसके पिता रघुवर महतो बाजार में चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे कि तभी वहां उमेश आया और उनके साथ गाली गलौज करने लगा . गाली देने से मना करने पर उसने पाकेट से चाकू निकालकर उसके पिता के गर्दन पर वार कर दिया जिससे वे वहीं गिर पड़े. लोंगो द्वारा उन्हें इलाज के लिए नगरा पीएचसी पर लाया गया जहां से डाक्टर ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया जिनका रास्ते मे ही मौत हो गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से छह गवाहों की गवाही करायी गयी है.

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