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Home बिहार सारण डीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत की द्वितीय अपील की सुनवाई

डीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत की द्वितीय अपील की सुनवाई

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डीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत की द्वितीय अपील की सुनवाई
सांकेतिक तस्वीर

छपरा. जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने शुक्रवार को कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत का निवारण किया गया. जिला पदाधिकारी द्वारा लोक शिकायत के कुल 16 मामलों की सुनवाई की गयी, जिसमें सात मामले में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया व शेष नौ मामले में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि पर लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया. सुनवाई के दौरान मांझी अंचल के सरोज कुमार यादव से प्राप्त एक परिवाद के मामले में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण एवं जिला लोक शिकायत निवारण के स्तर पर सुनवाई समाप्त होने के पश्चात भी संदर्भित अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण अंचल अधिकारी, मांझी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया तथा उन्हें अविलंब अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया. जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि लोक शिकायतों का ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है. लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी. उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है. सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, संवेदनशील तथा सक्रिय रहें.

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