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हत्या के मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह दोषी करार, दो आरोपित बरी

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हत्या के मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह दोषी करार, दो आरोपित बरी

छपरा (कोर्ट).

28 वर्ष पूर्व पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी व्यवसायी शत्रुघ्न गुप्ता के अपहरण के बाद हत्या के मामले में आरोपित मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. वहीं, मामले में अन्य दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है. तारकेश्वर सिंह मशरक से विधायक रहे अशोक सिंह के भाई हैं. मार्च 1995 में अशोक सिंह की पटना के सरकारी आवास में बम मार कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

बताया जाता है कि 10 जनवरी 1996 को पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी बाबूलाल गुप्ता ने पानापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह समेत अन्य ने उनके भाई शत्रुघ्न गुप्ता का अपहरण कर हत्या कर दी. आरोप था कि उस दिन शाम 4:30 बजे पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह राइफल व बंदूक से लैस होकर अपने समर्थकों के साथ शत्रुघ्न गुप्ता की कपड़ा दुकान पर आये. वहां आते ही उन्होंने रुस्तम मियां को गोली चलाने का आदेश दिया. गोली लगने से शत्रुघ्न गुप्ता गिर पड़े, जिन्हें उठाकर वे लोग लेते चले गये. इसके दो दिन बाद शत्रुघ्न का शव मोतिहारी के डुमरिया पुल के नीचे नदी में मिला था. शुक्रवार को एडीजे सप्तम सह सांसद व विधायक के आपराधिक मामले के त्वरित निष्पादन के लिए बने विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा के कोर्ट में चल रहे इस मामले में न्यायाधीश ने दोष के बिंदु पर सुनवाई की और तीन बार के विधायक रहे मशरक थाना क्षेत्र के चरिहारा निवासी तारकेश्वर सिंह को भादवी की धारा 302, 364, 201 व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया. वहीं, दो अन्य आरोपितों संजीव सिंह और देवनाथ राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. सजा के बिंदु पर 29 अप्रैल को सुनवाई की तिथि तय की गयी है. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आइओ व डाक्टर समेत छह लोगों की गवाही करायी थी. सुनवाई के समय सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ध्रुवदेव सिंह व बचाव पक्ष से त्रियोगी नाथ सिन्हा अनिल कुमार सिंह समेत अन्य अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे.

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