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Home बिहार सारण हत्या मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह दोषी करार, कोर्ट ने 2 आरोपियों को किया बरी

हत्या मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह दोषी करार, कोर्ट ने 2 आरोपियों को किया बरी

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हत्या मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह दोषी करार, कोर्ट ने 2 आरोपियों को किया बरी
Narendra Dabholkar Murder Case/ File Photo

Bihar News: 28 साल पहले सारण जिला के पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी शत्रुघ्न गुप्ता के अपहरण और हत्या मामले में न्यायालय ने आरोपित पूर्व विधायक को दोषी करार दिया है. वहीं मामले में अन्य दो आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है.

तारकेश्वर सिंह दोषी करार

शुक्रवार को एडीजे सप्तम सह सांसद व विधायक के आपराधिक मामले के त्वरित निष्पादन के लिए बने विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा के कोर्ट में चल रहे पानापुर थाना कांड संख्या 9/96 के सत्रवाद 588/09 में न्यायाधीश ने दोष की बिदु पर सुनवाई की और आरोपित तीन बार के विधायक रहे मशरक थाना क्षेत्र के चरिहारा निवासी तारकेश्वर सिंह को भादवी की धारा 302, 364, 201 व 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. वहीं दो अन्य आरोपितों संजीव सिंह और देवनाथ राय को साक्ष्य के अभाव में बरी किया है.

29 अप्रैल को सजा पर सुनवाई

सजा की बिदु पर 29 अप्रैल को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गयी है. सुनवाई के वक्त सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ध्रुवदेव सिंह व बचाव पक्ष से त्रियोगी नाथ सिन्हा अनिल कुमार सिंह समेत अन्य अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित थे.

1996 का है मामला

बता दें कि 10 जनवरी 1996 को पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी व मृतक के भाई बाबूलाल गुप्ता ने पानापुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह समेत अन्य द्वारा अपने भाई का अपहरण कर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए उन्हें मामले में अभियुक्त बनाया था.

क्या है मामला

आरोप में कहा था 10 जनवरी 1996 की संध्या 4.30 बजे पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह रायफल व बंदूक से लैश अपने समर्थकों के साथ भाई के कपड़ा दुकान पर आये. श्री सिंह ने दुकान पर आते ही रुस्तम मियां को गोली चलाने का आदेश दिया. गोली लगने पर भाई वहीं गिर पड़े, जिन्हें उठाकर वे लोग लेते चले गये.

6 लोगों की कराई गई थी गवाही

बता दें कि कि अपहरण के दो दिन बाद शत्रुघ्न का शव मोतिहारी के डुमरिया पुल के नीचे नदी में मिला था. इस मामले में अभियोजन द्वारा आइओ डाक्टर समेत छह लोगों की गवाही करायी गयी है.

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