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Two youths from Udaipur found guilty: मोबाइल व्यवसायी से लूट मामले में उदयपुर के दो युवक दोषी करार

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Two youths from Udaipur found guilty: मोबाइल व्यवसायी से लूट मामले में उदयपुर के दो युवक दोषी करार

Two youths from Udaipur found guilty: रोसड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार के कोर्ट ने सोमवार को लूट मामले के पांच साल बाद अहम सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त को दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर आठ अक्टूबर को फैसला सुनाया जायेगा. भादवि की धारा 395 एवं 397 के तहत दोषी ठहराये गये अभियुक्त रोसड़ा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव निवासी मो. रब्बान अंसारी के पुत्र मो. इमरान अंसारी एवं मोतीउर्रहमान के पुत्र मो. महफूज है. दोनों अभियुक्त हाई कोर्ट से जमानत पर थे. संदिग्ध के रूप में दोनों अभियुक्त को पुलिस ने उदयपुर से गिरफ्तार किया था.

Two youths from Udaipur found guilty:गिरफ्तार इमरान अंसारी उर्फ चंचल ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी.

गिरफ्तार इमरान अंसारी उर्फ चंचल ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी. उस समय दोनों की निशानदेही पर लाखों रुपए मूल्य के मोबाइल फोन इमरान अंसारी के घर से पुलिस ने बरामद किया था. इस संबंध में थाना क्षेत्र के खैरा दरगाह वार्ड नंबर 7 निवासी रत्नेश्वर महतो के पुत्र सुशील कुमार ने अज्ञात के विरुद्ध थाना कांड संख्या 265/2019 दर्ज कराया था. इसमें कहा कि अपने बड़े भाई अरुण कुमार एवं साला विकास कुमार के साथ ब्लॉक रोड स्थित ज्योति मोबाइल सेंटर को घटना के दिन 22 अगस्त 2019 को रात्रि 9:15 बजे वे दुकान बंद कर कीमती मोबाइल एवं नगदी अपने बैग में रखकर मोटरसाइकिल से घर के लिए चले थे. रास्ते में गोविंदपुर चौक के निकट दो मोटरसाइकिल पर सवार चार की संख्या में अज्ञात व्यक्ति ने पिस्तौल का भय दिखाकर मारपीट कर मोबाइल से भरा बैग छीन लिया. विरोध करने पर अरुण कुमार के गर्दन पर चाकू से वार कर घायल कर दिया. पिस्टल के बट से भी मारपीट की. हल्ला करने पर लोगों को आते देख फायरिंग करते हुए सभी भाग गये. उस समय घायलों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां गंभीर स्थिति के कारण बेगूसराय में इलाज कराया गया.

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